चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर हिंसा की घटना; प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश सहित तमाम धाराओं में FIR, VIDEO देखें
Chandigarh-Mohali Border Violence News
Chandigarh-Mohali Border Violence News: चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर बीते बुधवार को स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई। यहां बंदी सिखों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ में घुसने को लेकर जमकर उत्पात मचाया। चंडीगढ़ पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी इस तरह से उग्र हो गए कि उन्होंने पुलिस से झड़प कर दी।
प्रदर्शनकारियों ने मौके पर लाठी-डंडे चलाए। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों द्वारा मयान से तलवारें तक निकाल ली गईं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर तलवारें चलाते और लहराते नजर आए। कई प्रदर्शनकारी तो घोड़ों पर चढ़कर पुलिस पर तलवारें लहरा रहे थे। बतादें कि, इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने भी बैरिकेडिंग के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया।
लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को काबू करना मुश्किल पड़ गया। प्रदर्शनकारियों के हमले में चंडीगढ़ पुलिस के 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। जिनमें सात महिला पुलिस कर्मी शामिल बताई जाती हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पंहुचा है। प्रदर्शनकारियों ने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया है।
प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश सहित तमाम धाराओं में FIR
फिलहाल, चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर हिंसा की इस घटना के बाद चंडीगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने हिंसा की इस घटना में कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों पर हत्या की कोशिश सहित तमाम धाराओं में FIR दर्ज की है। दर्ज FIR में शामिल प्रदर्शनकारियों के नाम प्राया गुरचरण सिंह, बलविंदर सिंह, अमर सिंह चहल, दिलशेर सिंह जंडियाला, जसविंदर सिंह राजपुरा, रुपिंदरजीत सिंह सहित अन्य बताए जाते हैं।
इनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 186,188, 332, 353, 323, 307, 392, 397 427, 120 बी, 25, 54, 59 और 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत FIR दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने सख्त से सख्त धाराओं के तहत FIR तो दर्ज कर ली है लेकिन घटना में गिरफ्तारी कब तक होती है? यह अभी सवाल है।
रिपोर्ट- रंजीत शम्मी