चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का एक और नोटिस; मेयर के बाद अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर जवाब मांगा
Chandigarh Mayor Election Controversy Hearing In High Court Today
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विवाद इस समय पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। जहां पहले से मेयर पद को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है तो वहीं अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई गई थी। जिस पर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और चंडीगढ़ प्रशासन को एक और नोटिस जारी कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी तय की है।
ध्यान रहे कि, इसी तारीख को मेयर चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जहां हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ और निगम प्रशासन को इस संबंध में नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में 26 फरवरी तक जवाब मांगा था। हालांकि, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में 12 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस बीच कोई बड़ा फैसला आ सकता है।
सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप ने भाग नहीं लिया
दरअसल, 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था। इस दौरान सबसे पहले मेयर पद के लिए वोटिंग की गई। वहीं वोटिंग होने के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप-कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड कर दिए और बीजेपी की जीत डिक्लेयर कर दी। जिसके बाद आप-कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी पर फर्जेवाड़े से वोटों को इनवैलिड करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया और इसी विरोध में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में भाग नहीं लिया। वोटिंग नहीं की। वहीं आप-कांग्रेस गठबंधन द्वारा वोटिंग न किए जाने से बीजेपी ने 16 वोटों से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर भी कब्जा कर लिया।