चंडीगढ़ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वालों व सामान का बिल न दिए जाने पर की सख्ती

चंडीगढ़ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वालों व सामान का बिल न दिए जाने पर की सख्ती

चंडीगढ़ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वालों व सामान का बिल न दिए जाने पर की सख्ती

चंडीगढ़ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वालों व सामान का बिल न दिए जाने पर की सख्ती

आदेशों का पालन न करने पर नपेंगे दुकानदार

अर्थ प्रकाश संवाददाता
चंडीगढ़।
प्रशासन ने टैक्स चोरी व दुकानदारों की ओर से ग्राहकों को बिल न दिए जाने को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के नियम व कानून के अनुसार हर व्यापारी, कारोबारी या उद्योगपति को अपने बिजनेस प्लेस यानी कारोबार की जगह पर जीएसटी नंबर और सर्टिफिकेट डिसप्ले करना जरूरी है। लेकिन देखा जाता है कि काफी दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जिसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 

जानकारी के अनुसार, एईटीसी रणधीर सिंह ने आदेश दिए हैं कि जिस बिजनेस प्लेस पर जीएसटी सर्टिफिकेट और जीएसटी नंबर डिसप्ले नहीं होता है, उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर एईटीसी रणधीर सिंह ने एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के तीन ईटीओ की जिम्मेदारी तय की है। शहर की हर दुकान और कारोबार की जगह पर अगर संबंधित कारोबारी का जीएसटी नंबर या सर्टिफिकेट डिसप्ले नहीं पाया जाता है, उसका चालान करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ऐसे कारोबारी का सेल्स व पचरेज रिकार्ड और रिटर्न व टैक्स आदि का रिकार्ड जब्त करने के लिए कहा  गया है।
असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रणधीर सिंह ने शहर में टैक्स चोरी को रोकने और ग्राहकों को अनिवार्य रूप से बिल दिए जाने के मामले में विभाग की ओर से ठोस कदम उठाया है। अगर अब कोई भी व्यापारी, कारोबारी या उद्योगपति अपने कारोबार या बिजनेस प्लेस पर जीएसटी सर्टिफिकेट और नंबर यानी अपने जीएसटी नंबर और सर्टिफिकेट को बिजनेस प्लेस के एंट्रेस और बिलिंग काउंटर पर डिसप्ले नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यहां तक की बार-बार इस नियम की अनदेखी करने और टैक्स चोरी पकड़े जाने पर जीएसटी नंबर रद्द किया जा सकता है।