CCI ने एक्सिस बैंक पर लगाया 40 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
- By Sheena --
- Saturday, 19 Aug, 2023
CCI slaps Rs 40 Lakh on Axis Bank
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीएससी ई-गवर्नेंस में भागीदारी की जानकारी नहीं देने पर एक्सिस बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि यह सौदा सीएससी ई-गवर्नेंस में एक्सिस बैंक की 9.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए था, जो नवंबर, 2020 में पूरा हो गया। आदेश के मुताबिक, एक्सिस बैंक को इस सौदे की जानकारी प्रतिस्पर्धा आयोग को देनी चाहिए थी।
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सीसीआई ने कहा, "यह स्पष्ट है कि सीएससी ई-गवर्नेंस में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण न तो महज निवेश था और न ही इसे व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है।" नियामक ने कहा, "इसलिए, एक्सिस-सीएससी ई-गवर्नेंस अधिग्रहण की अनुसूची-1 (संयोजन विनियमन) के प्रावधान-1 के लाभ के लिए पात्र नहीं है।" 9 अगस्त के आदेश के मुताबिक, एक्सिस बैंक को ऑर्डर की तारीख से 60 दिनों के भीतर यह जुर्माना देना होगा।