CBI seeks clarification on constitution of advisory committee

बंगाल स्कूल नौकरी मामला: सीबीआई ने सलाहकार समिति के गठन पर मांगा स्पष्टीकरण

Bengal school job case

Bengal school job case

Bengal school job case- पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक सलाहकार समिति के गठन पर राज्य शिक्षा विभाग से पूछताछ की है।

सूत्रों ने कहा कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी इस बात से हैरान हैं कि 2016 की भर्ती के लिए सलाहकार समिति का गठन 2018 में किया गया था। इसलिए, अधिकारियों ने भर्ती के वर्ष के दो साल बाद सलाहकार समिति के गठन के औचित्य पर शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।

जांच एजेंसी ने अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में भी पूछताछ की है, जैसे कि किसके सुझाव पर सलाहकार समिति बनाई गई थी और इसके सदस्यों का चयन किया गया था।

इसने इस प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवारों का विवरण भी मांगा है, जहां सलाहकार समिति ने पूरी नियुक्ति और भर्ती प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्पष्टीकरण के आधार पर, सीबीआई मामले में अपनी अगली कार्रवाई तय करेगी।

22 जुलाई को, राज्य के पूर्व शिक्षा सचिव दुष्यंत नरियाला को मध्य कोलकाता में सीबीआई के निज़ाम पैलेस कार्यालय में बुलाया गया और घंटों पूछताछ की गई।

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सलाहकार समिति के गठन की बात सामने आयी।

नारियाला ने 2016 और 2018 के बीच एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए राज्य शिक्षा सचिव के रूप में कार्य किया, जो वही समय अवधि है, जब सलाहकार समिति की स्थापना की गई थी।

पार्थ चटर्जी, जो वर्तमान में स्कूल भर्ती मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं, उस अवधि के दौरान राज्य के शिक्षा मंत्री थे।