विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पटवारी, उसके भाई, पिता और निजी एजेंट के खि़लाफ़ 34.70 लाख रुपए रिश्वत लेने का केस दर्ज

विजीलैंस ब्यूरो द्वारा पटवारी, उसके भाई, पिता और निजी एजेंट के खि़लाफ़ 34.70 लाख रुपए रिश्वत लेने का केस दर्ज

Punjab Vigilance Bureau

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चंडीगढ़, 24 नवंबरः Punjab Vigilance Bureau: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरु की मुहिम के दौरान आज राजस्व हलका पीरूबन्दा, पूर्वी लुधियाना में तैनात राजस्व पटवारी गुरविन्दर सिंह और उसके निजी एजेंट निक्कू के विरुद्ध 34.70 लाख रुपए रिश्वत लेने के लिए भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में पटवारी के भाई और पिता को भी रिश्वत लेने की साजिश रचने के दोष अधीन शामिल किया है। 
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता बब्बू तंवर निवासी कस्बा रामपुरा फूल, ज़िला बठिंडा ने उक्त पटवारी और उसके प्राईवेट एजेंट के खि़लाफ़ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर दर्ज करवाई शिकायत में दोष लगाया कि उक्त दोनों मुलजिमों ने साल 1994 में रजिस्टरी हुई अपने पिता की जायदाद का इंतकाल मंज़ूर कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत ली है। 
उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो रेंज लुधियाना की टीम की तरफ से आनलाइन शिकायत की पड़ताल की गई जिस दौरान सामने आया कि उक्त पटवारी, उसके एजेंट निक्कू, पिता परमजीत सिंह और उक्त पटवारी के भाई ने आपस में मिलीभुगत करके उसके पिता की लुधियाना के बस स्टैंड के नज़दीक स्थित जायदाद के इंतकाल को मंज़ूरी देने के एवज में अलग-अलग समय पर चार बारी में कुल 27,50,000 रुपए रिश्वत ली है। 
शिकायतकर्ता ने यह भी दोष लगाते कहा कि उक्त पटवारी और उसके एजेंट निक्कू ने उससे स्मार्ट घड़ियों समेत दो ’आई- फ़ोन’ और 3 लाख रुपए कीमत वाली पाकिस्तानी जूतियां खरीदने के लिए 3 40, 000 रुपए भी लिए थे। इसके इलावा शिकायतकर्ता द्वारा उक्त पटवारी के बिचोलिये निक्कू की जन्म दिन पार्टी के मौके भी 80,000 रुपए ख़र्च किये थे। 
प्रवक्ता ने बताया कि तफ्तीश के मुताबिक उक्त पटवारी ने न तो इस जायदाद का इंतकाल दर्ज किया और न ही शिकायतकर्ता से प्राप्त की रकम वापस की, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों मुलजिमों ने रिश्वत लेकर भी उसके साथ ठगी की है। 
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में पटवारी गुरविन्दर सिंह, उसके साथी निक्कू सहित पटवारी के भाई और पिता को रिश्वत मांगने और लेने और आपसी मिलीभुगत के साथ साजिश रचने में दोषी पाते हुये इन पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7 ए और आई. पी. सी. की धारा 420, 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में एफ. आई. आर. नम्बर 29 तारीख़ 24- 11- 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त मुलजिम पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं आए और इस मामले में मुलजिमों की गिरफ़्तारी के लिए यत्न किये जा रहे हैं।

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