इंफोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन पर SC/ST के अत्याचार के खिलाफ़ हुआ मामला दर्ज़

Kris Gopalakrishnan: कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने सोमवार को यानी 27 जनवरी को बताया कि इन्फोसिस के सह संस्थापक सेनापति क्रिस गोपालकृष्ण भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक बलराम और 16 अन्य के खिलाफ एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि 71वें शहर सिविल एवं सत्र न्यायालय के निर्देश पर सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है।
क्या था पूरा मामला
इंफोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्ण के खिलाफ यह शिकायत एक व्यक्ति ने दर्ज की है। शिकायत के आधार पर गोपालकृष्ण पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उस व्यक्ति को हनी ट्रैप के मामले में झूठा फसाया और बाद में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह क्रिस गोपालकृष्ण बोर्ड का ट्रस्टी के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। शिकायतकर्ता दुर्गाप्पा आदिवासी बोवी समुदाय से हैं। आईआईएससी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में संकाय सदस्य रहे दुर्गाप्पा ने दावा किया है कि 2014 में उन्हें हनी ट्रैप मामले में झूठा फसाया गया और बाद में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार दुर्गाप्पा ने आगे आरोप लगाया है कि उन्हें जनजाति दुर्व्यवहार और धमकियां भी दी गई।
किन किन पर है दुर्व्यवहार का आरोप
इस मामले में आरोपी अन्य व्यक्तियों में गोविंद रंगराजन, श्रीधर वॉरियर, संध्या विश्वेश्वर, हरि केवीएस, दासप्पा, बलराम, पी हेमलता, चट्टोपाध्याय के, प्रदीप डी सावरकर और मनोहर शामिल है। फिलहाल इस मामले में इन्फोसिस या गोपालकृष्णन की ओर से कोई भी तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दे कि इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक क्रिस गोपाल कृष्ण 2011 से 14 तक इंफोसिस के उपाध्यक्ष तथा 2007 से 11 तक इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। अब देखना ये है कि इन आरोपों के बारे में क्रिस गोपालकृष्णन की के प्रतिक्रिया आती है।