पंचायती ज़मीनों के मिले मुआवज़े में करोड़ों कीं घपलेबाज़ी के दोष में 2 सरपंचों व 8 पंचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

पंचायती ज़मीनों के मिले मुआवज़े में करोड़ों कीं घपलेबाज़ी के दोष में 2 सरपंचों व 8 पंचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

पंचायती ज़मीनों के मिले मुआवज़े में करोड़ों कीं घपलेबाज़ी के दोष में 2 सरपंचों व 8 पंचों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

पंचायती ज़मीनों के मिले मुआवज़े में करोड़ों कीं घपलेबाज़ी के दोष में 2 सरपंचों व 8 पंचों के विरुद्ध

चंडीगढ़, 27 मई: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने शिकायतों के आधार पर ग्राम पंचायत गाँव आकड़ी, गाँव सेहरा, गाँव सेहरी, गाँव तखतूमाजरा और गाँव पब्बरा, तहसील राजपुरा जि़ला पटियाला में अमृतसर कलकत्ता इंटीग्रेटड कोरीडोर प्रोजैक्ट के अधीन पुडा द्वारा उक्त 5 गाँव की कुल ज़मीन 1103 एकड़, 3 कनाल,15 मरले एक्वायर करने के एवज़ में प्राप्त मुआवज़े को गाँव के विकास कार्य पर ख़र्च करने के नाम अधीन घपलेबाजियाँ करने के दोषों अधीन मुकदमा नं. 12 तारीख़ 26-05-2022 को आइपीसी धारा 406, 420, 409, 465, 467, 468, 471, बी, और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) ए और 13 (2) अधीन थाना विजीलैंस ब्यूरो, पटियाला रेंज, पटियाला में दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

आज यहाँ यह जानकारी देते हुए पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त मुकदमे में गाँव आकड़ी और गाँव सेहरी के सरपंचों और 8 पंचों समेत उक्त गाँवों में विकास कार्यों के नाम अधीन मटीरियल और मज़दूरों की आपूर्ति करने के मामले में 10 फर्मों और 4 प्राईवेट व्यक्तियों को भी नामज़द किया गया है। इन मुलाजि़मों में हरजीत कौर सरपंच गाँव आकड़ी, चरणजीत कौर पंच, अवतार सिंह पंच, सुखविन्दर सिंह पंच, दर्शन सिंह पंच, कुलविन्दर कौर पंच, जसविन्दर सिंह पंचायत सचिव दफ़्तर बीडीपीओ संभू, मनजीत सिंह सरपंच ग्राम पंचायत, गाँव सेहरी, जतिन्दर रानी पंच, लखवीर सिंह पंच, पवनदीप कौर पंच, लखमिन्दर सिंह पंचायत सचिव और धर्मेंद्र कुमार सहायक इंजीनियर पंचायती राज दफ़्तर बीडीपीओ संभू, फर्म दिनेश कुमार बांसल कॉन्ट्रैक्टर, बस्सी पठाना जि़ला फतेहगढ़ साहिब, फर्म गिल ट्रेडिंग कंपनी पटियाला, फर्म फैलकोन इंटरप्राईजिज मोहाली, फर्म इनोवेशन सल्यूशन पटियाला, फर्म भोले नाथ बिल्डिंग गाँव उपलहेढ़ी, राजपुरा, फर्म वरुण सिंगला कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर, बस्सी पठाना, जि़ला फतेहगढ़ साहिब, फर्म आरबी बिल्डिंग मटीरियलज पटियाला, फर्म एसएसडीएन बिल्डिंग मटीरियलज पटियाला, फर्म बिमल कंस्ट्रक्शन, सराए बनजारा जि़ला पटियाला, फर्म चोपड़ा पब्लिक हाऊस के मालिक समेत चार प्राईवेट व्यक्ति कुलदीप सिंह निवासी राजपुरा, इंदरजीत गिर निवासी राजपुरा, जुगनू कुमार निवासी राजपुरा और सुखविन्दर गिर निवासी राजपुरा, जि़ला पटियाला शामिल हैं।

इन गाँवों में विकास कामों के नाम अधीन हुई घपलेबाज़ी के बारे में और विवरण देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि अमृतसर कलकत्ता इंटीग्रेटड कोरीडोर प्रोजैक्ट के अधीन पुडा द्वारा उक्त पाँच गाँवों की कुल ज़मीन 1103 एकड़, 3 कनाल, 15 मरले एक्वायर की गई थी, जिसके एवज़ में गाँव आकड़ी, गाँव सेहरा, गाँव सेहरी, गाँव तखतूमाजरां और गाँव पब्बरा की पंचायतों को इस एक्वायर हुई ज़मीन का मुआवज़ा 285,15,84,554 रुपए दिया गया और इसके अलावा इस ज़मीन के कृषक को 9 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कुल ओजाड़ा भत्ता 97,80,69,375 रुपए दिया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त पंचायतों को मिली मुआवज़ा रकम 285,15,84,554 रुपए और साल 2019 से साल 2022 में प्राप्त हुई ग्रांटों से पंचायतों द्वारा करवाए गए विकास कामों सम्बन्धी गाँववासियों द्वारा शिकायतें की गई कि उक्त गाँवों में पंचायती विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ मिलकर पंचायतों द्वारा मिलीभगत करके विकास के काम ठीक ढंग से नहीं करवाए गए।

और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इन कामों सम्बन्धी तकनीकी टीम द्वारा चैकिंग करवाई गई जिस दौरान बड़े स्तर पर विकास के कामों में कमीयां/काम नहीं हुए पा गए। गाँव आकड़ी और गाँव सेहरी की पंचायत द्वारा बिना काम करवाए बड़ी रकमों की अदायगियाँ करके विकास के कामों में 6,66,47,036 रुपए का गबन/घपला किया गया है और इसी परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर उक्त गाँवों के जि़म्मेदार सरपंचों, पंचों और अन्य मुलजि़मों के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज करके बाकी गाँवों के जि़म्मेदार मुलजि़मों के खि़लाफ़ अगली कार्यवाही जाँच अधीन चल रही है।