7 महीनों के दौरान कैंसर मरीजों को मिला 13.54 करोड़ का मुफ़्त इलाज, देखें क्या कहा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
- By Habib --
- Wednesday, 23 Nov, 2022
Cancer patients got free treatment worth Rs 13.54 crore during 7 months
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक कैंसर रोगियों को 13.54 करोड़ (13.54 crore) रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराया है।
मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब में कैंसर बहुत अधिक फैला हुआ है और इसके उपचार में बड़ी रकम खर्ज करनी पड़ती है, जो हमारे समाज के गरीब तबके के रोगियों के लिए वहनीय नहीं है।
ऐसे गरीब मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है, क्योंकि वे एम्स दिल्ली, कैंसर अस्पताल बीकानेर, पीजीआई चंडीगढ़ (PGI Chandigarh), होमी भाभा कैंसर अस्पताल संगरूर (Bhabha Cancer Hospital Sangrur) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित राज्य सरकार के पैनलबद्ध 19 अस्पतालों में से किसी में भी 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
कैंसर मरीजों (cancer patients) का 13.54 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज किया
यह जानकारी बुधवार को यहां जारी एक प्रैस बयान में देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा (Chetan Singh Jodmajra) ने बताया कि पंजाब सरकार के पैनलबद्ध अस्पतालों में ‘मुखमंत्री कैंसर राहत कोष’ के तहत 1265 से ज्यादा कैंसर मरीजों का 13.54 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को गति देने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों (health authorities) को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ऐसे कल्याणकारी उपायों से आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
उन्होंने आगे बताया कि कैंसर से पीडि़त कोई भी पंजाब निवासी इस योजना के लिए संबंधित सिविल सर्जन के कार्यालय में आवेदन (Application) कर सकता है और अब ऐसे मामलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए www.mmpcrk.gov.inपर लॉग-ऑन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को इलाज कराने के लिए पंजाब रोडवेज और पी.आर.टी.सी. की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई गई है।यहां यह उल्लेखनीय है कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों, ईएसआई (ESI) कर्मचारियों और उनके आश्रितों पर लागू नहीं है, जिनके पास चिकित्सा प्रतिपूर्ति की किसी भी प्रकार की सुविधा है या जिन्होंने कैंसर कवर के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाया है।
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