Union Budget 2025: मोदी के बजट से मिडिल क्लास बम-बम; 12 लाख रुपये तक अब कोई टैक्स नहीं, नौकरीपेशा तबके के लिए बहुत बड़ी राहत

मोदी के बजट से मिडिल क्लास बम-बम; 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं, सैलरीड-नौकरीपेशा तबके के लिए बहुत बड़ी राहत

Budget 2025 Big Announcement For Income Tax Relief Up To 12 lakhs Video

Budget 2025 Big Announcement For Income Tax Relief Up To 12 lakhs Video

Union Budget 2025: आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के लोकसभा सदन में सुबह 11 बजे से बजट पेश किया। वित्त मंत्री का बजट पर करीब डेढ़ घंटे का भाषण रहा। निर्मला सीतारमण को लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने का मौका मिला। पूरे देश की नजर इस आम बजट पर थी।

बजट में मिडिल क्लास लोग यह चाह रहे थे कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए राहत भरी घोषणायें, योजनाएं और सुविधाएं सामने आयें। इसलिए अब सरकार ने भी मिडिल क्लास को बम-बम कर दिया है। यानि बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने सैलरीड-नौकरीपेशा तबके के लिए बजट में इनकम टैक्स को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए जानकारी दी कि, न्यू टैक्स रीजीम के तहत कोई अन्य विशेष इनकम के अलावा सैलरीड टैक्सपेयर्स (सैलरीड इंडिविजवल) के लिए 12 लाख तक की सामान्य सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा रही है. यानि 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानि अगर आप 1 लाख रुपये महीना की सैलरी ले रहे हैं तो अब आप टैक्स की झंझट से मुक्त हैं।

 

ऐसे में 12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को 80 हजार रुपये तक का फायदा होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार रुपये रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि, न्यू टैक्स रीजीम के तहत सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 12 से ऊपर 16 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। 16 से ऊपर 20 लाख तक 20%, 20 से ऊपर 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा।

ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम के तहत पिछले टैक्स सिस्टम के विपरीत अब 18 लाख तक कमाने वाले को 30% छूट के साथ 70 हजार की बचत होगी। वहीं 25 लाख तक कमाने वाले को 25% छूट के साथ 1 लाख 10 हजार की बचत होगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सैलरीड टैक्सपेयर्स (सैलरीड इंडिविजवल) के अलावा सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए भी स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि, न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 0 से 4 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से ऊपर 8 लाख तक 5%, 8 लाख से ऊपर 12 लाख तक 10%, 12 लाख से ऊपर से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से ऊपर 20 लाख रुपये तक 20%, 20 लाख से ऊपर 24 लाख रुपये तक 25% और इससे ऊपर की सालाना इनकम पर 30% टैक्स भरना होगा।

 

संसद में नया इनकम टैक्स बिल आएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि, इनकम टैक्स का नया बिल संसद में आयेगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने की योजना है। जिससे इनकम टैक्स पर नया कानून बनेगा और इससे इनकम टैक्स की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। इनकम टैक्स की प्रक्रिया सरल और आसान बनाई जाएगी। KYC की प्रक्रिया आसान की जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि, इनकम टैक्स प्रक्रिया में कर दाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार किए गए हैं। नए बिल से मिडिल क्लास को फायदा भी होगा और आसानी भी होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स पर छूट बढ़ाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स पर छूट बढ़ाई गई है। छूट सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई है। टैक्स पेयर्स अब 4 साल तक बकाया टैक्स चुका सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स अपडेट कर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री ने बताया कि, TCS अब 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। यानि 10 लाख तक TCS नहीं लगेगा। वहीं TDS की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है। TDS में और सुधार किया जाएगा।