Bihar Teacher Niyamawali 2023 policy important points to be noted

बिहार टीचर नियमवाली 2023 के अनुसार कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी:अहम बातें !

Bihar Teacher Niyamawali Policy 2023

Bihar Teacher Niyamawali Policy 2023

Bihar Teacher Niyamawali 2023:बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 प्रभावी हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमावली के तहत राज्य में कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी। आयोग बीपीएससी होगा या कोई और इसका निर्णय बाद में होगा। आयोग से बहाल शिक्षक राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे। 1-8 तक की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगाl।

नए नियमावली में नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। राज्य में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीन लाख 19 हजार शिक्षक पदों पर आयोग के माध्यम से बहाली होगी। पुरानी नियमावली में चार प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी।

शिक्षकों का होगा अंतर जिला तबादला 

शिक्षकों के स्थानातंरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत एवं आनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। आवेदन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए विकल्प मिलेगा। हालांकि, मेरिट के आधार पर ही वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। अधिक अंक लाएंगे तो पहले च्वाइस के जिले में पोस्टिंग होगी। 

शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले का भी प्रावधान है। 38 जिला शिक्षक नियुक्ति प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) इसे लीड करेंगे। आयोग से अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी ही बांटेंगे।

अभ्यर्थी तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे

आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में सीटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे। CTET-STET के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्र-शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। यानी डीएलएड/बीएड/एमएड भी जरूरी है। 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं हैl

​​​​​​जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी उन्हें होगा फायदा

शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में खास बात यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी, उन्हें सीधे जिला संवर्ग (कैडर) आवंटित होगा। प्रदेश के राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग-अलग संवर्ग होगा।

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा।

शिक्षक परीक्षा में सफल होने पर बन जाएंगे सरकारी

नियोजित शिक्षकों को आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में आयु में 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। हालंकि, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उनपर पुरानी नियमावली ही लागू होगी।

नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में स्थानातंरण की सुविधा दी गई है। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानातंरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा।

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