महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला: मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पर लगाई रोक, देखें क्या है फैसला
- By Vinod --
- Monday, 18 Apr, 2022
Big decision on loudspeakers in Maharashtra: Ban on Hanuman Chalisa near mosque, see what is the ver
मुंबई। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सरकार में चल रही तनातनी के बीच नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों को लेकर नया आदेश दिया है। नए सर्कुलर के मुताबिक, जिले में सभी धार्मिक स्थलों को अपने यहां लाउडस्पीकर लगाने के लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ उन्होंने मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा ही आदेश गृहविभाग जल्द ही पूरे राज्य के लिए जारी करने वाला है।
सोमवार को गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि अगले एक से दो दिन के अंदर गृहविभाग धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी करेगा। आज पाटिल और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच एक मीटिंग भी होने जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम दिया है। दीपक पांडे ने धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के संबंध में 3 मई तक परमिशन लेने को कहा है। अनुमति के बाद वे मान्य डेसिबल में ही स्पीकर बजा सकेंगे।
दीपक पांडे ने आगे बताया कि नियम के अनुसार सभी मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को अपने यहां स्पीकर लगाने के लिए लिखित आवेदन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 4 महीने से एक साल की सजा का भी प्रावधान है। नासिक कमिश्नर ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सभी को अनुमति देंगे।
कमिश्नर दीपक पांडे ने आगे कहा कि हमारी इस मुद्दे पर कड़ी नजर है और किसी भी कीमत पर हम धर्म के आधार पर दरार पैदा नहीं होने देंगे। आयुक्त दीपक पांडेय ने अपने नए आदेश में यह भी कहा है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। अगर वहां कोई आयोजन करना है, तो उसकी अनुमति पहले पुलिस से लेनी होगी। हनुमान चालीसा के आयोजन के दौरान पुलिस की टीम भी वहां मौजूद रहेगी।
पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढऩे का अधिकार नहीं है। हम समाज में किसी तरह का दरार नहीं पैदा होने देंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ सामाजिक और धार्मिक कलह पैदा करना है। नासिक पुलिस के नए आदेश के अनुसार मस्जिद के 100 मीटर क्षेत्र में नमाज अदा करने से 15 मिनट पहले और नमाज खत्म होने के 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा, भजन, गीत या स्पीकर बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है।