हाईकोर्ट से भरत इंदर चहल को अंतरिम राहत; पूर्व CM कैप्टन के मीडिया सलाहकार रहे हैं, विजिलेंस ने इस मामले में दर्ज किया है केस
Bharat inder Singh Chahal Interim Relief Punjab and Haryana High Court
Bharat inder Singh Chahal: पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। इससे पहले भरत इंदर चहल को हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को अग्रिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से जवाब सबमिट करने को कहा था। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भरत इंदर सिंह चहल अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। फिलहाल अब मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर 2023 को होगी।
पटियाला के विजिलेंस थाने में दर्ज किया गया है केस
पंजाब विजिलेंस ने भरत इंदर सिंह चहल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पटियाला में केस दर्ज किया है। पटियाला के विजिलेंस थाने में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धराओं में केस दर्ज किया गया है। भरत इंदर सिंह चहल पर आरोप है कि, उन्होने आय के स्रोतों से 305 फीसदी अधिक खर्च किया।
बताया जाता है कि, साल 2007 में भी शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की सरकार के दौरान विजिलेंस ने चहल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि 2016 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार में साल 2017 से 2021 तक चहल तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार रहे थे।