e-Nomination दाखिल करने के फायदे, क्यों है जरूरी, नहीं किया तो क्या होगा? EPF सब्सक्राइबर्स कैसे करें फाइल
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e-Nomination दाखिल करने के फायदे, क्यों है जरूरी, नहीं किया तो क्या होगा? EPF सब्सक्राइबर्स कैसे करें फाइल

e-Nomination दाखिल करने के फायदे

e-Nomination दाखिल करने के फायदे, क्यों है जरूरी, नहीं किया तो क्या होगा? EPF सब्सक्राइबर्स कैसे करे

नई दिल्ली। ईपीएफ एकाउंट होल्डर्स अपने फैमिली के सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं, इसके लिए आपको छूट भी मिलती है। लेकिन, ऐसी स्थिति में अगर आपका परिवार होता है और फैमिली का पता चलता है तो गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए अगर परिवार के लोग हैं, तो उन्हें ही नॉमिनी बनाएं। कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी यानी कि नॉमिनी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए नॉमिनी को सिविल कोर्ट जाना होगा।

ई-नॉमिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स

इसके लिए आधार नंबर, निवास प्रमाण, जन्म तिथि प्रमाण, मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट और नॉमिनी के स्कैन फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। मान लीजिए कि नॉमिनी नाबालिग है, तो उसके पैरेन्ट्स का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी होता है।

ई-नॉमिनेशन की पूरी प्रॉसेस क्या है?

सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें। इसके बाद 'सर्विस' टैब में ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फॉर इम्पलॉईज' टैब पर क्लिक करें। अब अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। इसके बाद आप 'मैनेज' टैब में, 'ई-नॉमिनेशन' चुनें। यहां आप परमानेंट और करंट लोकेशन (पता) को सेव करें। इसके बाद यहां अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए 'यस' सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें। इसके बाद अपना आधार नंबर एंटर करें। इसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP आएगा, जिसे यहां फिल करें। इस प्रॉसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।

आखिर क्यों जरूरी है ई-नामिनेशन

अपने परिवार को वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए ईपीएफ मेंबर्स को ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है। मान लीजिए कि किसी सदस्य का निधन हो गया तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावे निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। ईपीएफ मेंबर्स अपने यूएएन (UAN) नंबर के माध्यम से ईपीएफओ का ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं।