वेश्या संग पकड़े जाना देह व्यापार नहीं, हाई कोर्ट ने स्पा सेंटर में महिला के साथ मिले आरोपी को दी राहत

वेश्या संग पकड़े जाना देह व्यापार नहीं, हाई कोर्ट ने स्पा सेंटर में महिला के साथ मिले आरोपी को दी राहत

Allahabad High Court

Allahabad High Court

प्रयागराज। Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पा में किसी महिला का ग्राहक होना या सहमति से यौन संबंध में लिप्त रहते पकड़े जाने से मानव तस्करी का अपराध साबित नहीं होता। कोर्ट ने कहा, धारा 370 भारतीय दंड संहिता में मानव तस्करी में शोषण के लिए भर्ती करना, परिवहन, स्थानांतरण या प्राप्त करना शामिल है। ये तथ्य याची के मामले में लागू नहीं होते।

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत चल रहे आपराधिक मुकदमे की पूरी केस कार्रवाई रद कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गौतमबुद्धनगर, नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित विपुल कोहली की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

याचिका में आपराधिक केस रद करने की मांग की गई थी। पुलिस ने याची को 20 मई 2024 को स्पा सेंटर में छापा मारकर महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 370 एवं अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत प्राथमिकी लिखी गई।

पुलिस के चार्जशीट दायर करने पर एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने संज्ञान लेकर याची को समन जारी किया। समन और मुकदमे की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि जो धाराएं लगाई गई हैं, उससे अपराध साबित नहीं होता।