बाहुबली विजय मिश्र को रेप के आरोप में 15 साल की कैद, 9 साल पहले उस सिंगर के साथ हुआ क्या था? समझिए
Vijay Mishra Sentenced to 15 Years
Vijay Mishra Sentenced to 15 Years: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के पूर्व विधायक व बाहुबली नेता विजय मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई है. पूर्व विधायक को भदोही जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने चार बार के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को वाराणसी की सिंगर से बलात्कार के मामले में 15 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने बाहुबली विजय मिश्रा को धमकी देने के आरोप में 2 साल की अतिरिक्त सजा का ऐलान किया है. वहीं, कोर्ट ने बेटे विष्णु और नाती को दुष्कर्म के आरोप में सबूतों के आधार पर बरी कर दिया है.
बता दें कि ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर 2020 में गोपीगंज कोतवाली में वाराणसी की महिला सिंगर ने सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज कराया था. पीड़िता द्वारा बताया गया की 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार-प्रसार के दौरान बलात्कार किया गया, जिसमें पहले पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने धनापुर आवास में जबरन रेप किया. उसके बाद उसके कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति मिश्रा ने वाराणसी छोड़ने के दौरान चार पहिया वाहन में ही दुष्कर्म किया था.
पीड़िता को धमकाने के मामले में 2 साल की अतिरिक्त सजा
इस पूरे मामले पर सरकारी वकील दिनेश पाण्डेय ने बताया की लगभग 9 साल पहले हुई दुष्कर्म की वारदात में भदोही जिले कि एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पेशी हुई. जहां कोर्ट ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के ऊपर लगे गैंगरेप की धारा को हटाकर 376 (2)(N) के तहत 15 साल सश्रम कारावास की सजा का सुनाई है. साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. पीड़िता को धमकाने के मामले में 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
बेटे और नाती को किया गया बरी
वहीं, बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के वकील आनंद कुमार शुक्ला ने बताया की एमपी-एमएलए (एडीजे FTC प्रथम) कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने एक हफ्ते पहले ही इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. वकील आनंद ने बताया की एक दिन पहले शुक्रवार को गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक के कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति को पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया और आज शनिवार को पूर्व विधायक को भी सजा सुना दी गई है.
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