उत्तर प्रदेश के डॉन को उम्रकैद की सजा; अतीक अहमद पर प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, CM योगी ने कहा था- मिट्टी में मिला देंगे
Atiq Ahmed Life Imprisonment in Umesh Pal kidnapping Case
Atiq Ahmed Life Imprisonment: उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफिया और नेता अतीक अहमद (जिसे यूपी का डॉन भी कहा जाता था) को उमेश पाल किडनैपिंग मामले में दोषी ठहराते हुए प्रयागराज कोर्ट ने सजा ऐलान कर दी है। प्रयागराज एमपी -एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अतीक पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं अतीक अहमद के साथ-साथ मामले में नामजद अन्य 2 आरोपी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जबकि मामले में नामजद अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 11 आरोपी थे
बतादें कि, राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की किडनैपिंग का मामला उत्तर प्रदेश का बेहद चर्चित मामला रहा। जानकारी के अनुसार, उमेश को साल 2006 के आसपास किडनैप कर लिया गया था। इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित 11 आरोपी बने। जिसमें बाद में एक की मौत हो गई और बचे 10 आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई लगातार चलती रही। लेकिन मामले में फाइनल फैसला अब जाके आया।
बतादें कि, प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 मार्च को पूरी कर ली थी और 28 मार्च को इस मामले पर फैसला सुनाया जाना था। आपको यहां यह भी बताना जरुरी है कि, जिस उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में यह फैसला आया है। वह उमेश अब जिंदा नहीं है। उमेश पाल की बीते महीने फरवरी में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
उमेश पाल के परिजन फांसी की सजा मांग रहे थे
हालांकि, उमेश पाल के परिजन फांसी की सजा मांग रहे थे। उनका कहना था कि, अतीक अहमद को या तो पुलिस मुठभेड़ में मार दिया जाए या फिर उसे फांसी दी जाए। क्योंकि अगर वह जिंदा रहा तो फिर अगला नंबर उनके घर में किसी और का भी होगा। फिलहाल, उमेश पाल के घर और उनके परिजनों के पास पुलिस का कड़ा पहरा है।