आसाराम को इलाज के लिए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत, कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें!
- By Arun --
- Tuesday, 14 Jan, 2025
Asaram Granted Interim Bail Until March 31 for Medical Treatment Under Strict Conditions
जयपुर, 14 जनवरी: Asaram Granted Interim Bail for Treatment: राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन शोषण के मामलों में दोषी आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि में आसाराम को केवल अपने इलाज तक सीमित रहना होगा।
सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम को 24 घंटे पुलिस निगरानी में रखा जाएगा। उसे किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी और न ही वह मीडिया में कोई बयान जारी कर सकेगा। इलाज पूरा होने के बाद उसे तुरंत जेल वापस आना होगा।
जमानत याचिका का आधार
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने 8 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया कि 86 वर्षीय आसाराम को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनमें हृदय रोग सबसे मुख्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्वास्थ्य आधार पर जमानत की सिफारिश की थी। इसी के तहत राजस्थान हाई कोर्ट ने भी शर्तों के साथ जमानत मंजूर की।
आसाराम के खिलाफ मामले
आसाराम दो जघन्य अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है:
-
जोधपुर मामला:
2013 में जोधपुर पुलिस ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह घटना उसके आश्रम में हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। -
गांधीनगर मामला:
दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर आश्रम से जुड़ा है। सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में जनवरी 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
स्वास्थ्य के नाम पर राहत, लेकिन सख्त निगरानी
आसाराम के खिलाफ गंभीर आरोप और दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा के बावजूद, हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए यह राहत दी है। हालांकि, कोर्ट ने सख्त निगरानी और सीमित स्वतंत्रता की शर्तों के साथ जमानत को मंजूरी दी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह नियमों का उल्लंघन न करे।