Asaram Gets Parole- राम रहीम के बाद अब आसाराम जेल से बाहर; राजस्थान हाईकोर्ट ने दी इतने दिनों की पैरोल

राम रहीम के बाद अब आसाराम जेल से बाहर; राजस्थान हाईकोर्ट ने दी इतने दिनों की पैरोल, इस वजह से दी गई यह बड़ी राहत, जानिए

Asaram Gets Parole Rape Case Life Imprisonment in Jodhpur Central Jail

Asaram Gets Parole Rape Case Life Imprisonment in Jodhpur Central Jail

Asaram Gets Parole: एक तरफ जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया है तो वहीं दूसरी तरफ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम (82 साल) को भी अब पैरोल मिल गई है। आसाराम को यह बड़ी राहत राजस्थान हाईकोर्ट ने दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर निकाला है। आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद रखा गया है। पैरोल मिलने से करीब 11 साल आसाराम का जेल से बाहर आना होगा। सजा काटने के दौरान आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आसाराम को यह बड़ी राहत स्वास्थ्य खराब होने के चलते दी गई है। 7 दिनों की ये पैरोल आसाराम को इलाज के लिए मिली है। बताया जा रहा है कि, आसाराम को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। आसाराम ने अपनी स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में पैरोल दिए जाने की गुहार लगाई थी। जहां हाईकोर्ट ने आसाराम की गुहार मंजूर कर ली और इलाज कराने के लिए आसाराम को सात दिनों की पैरोल दे दी।

हाईकोर्ट की ओर से जारी पैरोल आदेश के तहत कहा गया कि, आसाराम 7 दिनों की पैरोल में जेल से बाहर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान वह पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आसाराम की पैरोल याचिका दो बार खारिज की जा चुकी थी। बता दें कि इस साल फरवरी महीने में आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ गई थी। उनको सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद एम्स जोधपुर ले जाया गया था।

सजा माफ करने की याचिका खारिज हुई थी

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसमें आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें।

इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रक़ैद

ज्ञात रहे कि, जोधपुर की एक पोक्सो अदालत ने आसाराम को अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी थी। अदालत के फैसले के बाद आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

सूरत दुष्कर्म के मामले में भी उम्रक़ैद

आसाराम को दुष्कर्म के एक और मामले में भी उम्रक़ैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा पिछले साल ही आसाराम को सुनाई गई थी। 31 जनवरी 2023 को गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सूरत की एक महिला (शिष्या थी) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आसाराम को इस दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2013 में दर्ज हुई थी FIR

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूरत की इस महिला के साथ दुष्कर्म का मामला लगभग 22 साल पुराना है। आसाराम ने महिला के साथ आश्रम में दुष्कर्म किया था। मगर इस मामले में पुलिस कार्रवाई साल 2013 में शुरू हुई। पीड़ित महिला ने साल 2013 में आसाराम समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने गांधीनगर की सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जहां सेशन कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया।

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