पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020 में संशोधन को मंजूरी

पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020 में संशोधन को मंजूरी

पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज

पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020 में संशोधन को मंजूरी

राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए अतिरिक्त जि़ला और सैशन जजों के 25 और सिविल जजों के 80 पदों समेत कुल 810 पदोंं की सृजना को भी मंज़ूरी


पंजाब कृषि उपज, मंडियों एक्ट-1961 में संशोधन को भी दिखाई हरी झंडी


चंडीगढ़, 24 जून:


राज्य में औद्योगिक विकास को एक और बढ़ावा देते हुये मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को मौजूदा औद्योगिक इकाईयों ( एम. एस. एम. इज़) के विस्तार को ‘पंजाब राइट टू बिजऩस एक्ट, 2020’ के घेरे तहत लाने के लिए ‘पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020’ में संशोधन को मंजूरी दे दी। 


इस सम्बन्धी फ़ैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मंत्री समूह की हुई मीटिंग में लिया गया। 


अन्य विवरण सांझा करते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए 6 फरवरी, 2020 को ‘पंजाब राइट टू बिजऩस एक्ट, 2020’ नोटीफायी किया गया था और इस के बाद ‘पंजाब राइट टू बिजऩस रूल्ज, 2020’ को 29 जुलाई 2020 को नोटीफायी किया गया। यह नियम पंजाब की नयी लघु, छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाईयों (एम. एस. एम. इज.) पर लागू होते थे परन्तु ‘राइट टू बिजऩस एक्ट, 2020’ का यह नया संशोधन राज्य में मौजूदा एम. एस. एम. इज. को अपने विस्तार के लिए तेज़ी से मंजूरियांं, छूटों और स्वै-घोषणा का मौका मुहैया करेगी। 


इस अहम कदम से अपने विस्तार में लगे सभी मौजूदा कारोबारी अदारों को इस एक्ट के अधीन सात सेवाओं की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने के योग्य बनाऐगा। इस संशोधन के मुताबिक विस्तार कर रही मौजूदा एम. एस. एम. इज. सैद्धांतिक मंजूरी का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद अपने विस्तार को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के योग्य बनेंगी। इसके लिए फोकल प्वाइंटों में सैद्धांतिक मंज़ूरी पाँच कामकाजी दिनों और फोकल प्वाइंटों से बाहर 20 कामकाजी दिनों में मिलेगी।