आकांक्षा दुबे की मौत में एक और गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस को मिली समरजीत सिंह की 5 दिन की रिमांड

आकांक्षा दुबे की मौत में एक और गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस को मिली समरजीत सिंह की 5 दिन की रिमांड

Akanksha Dubey Suicide Case

Akanksha Dubey Suicide Case

Akanksha Dubey Suicide Case: एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी भोजपुरी सिंगर समर सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया गया है. 

हालांकि, पुलिस की ओर से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सशर्त 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है. इन 5 दिनों में पुलिस समर सिंह के मोबाइल का पता लगाएगी. साथ ही समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच हुए व्यवसायिक लेन-देन की भी पड़ताल करेगी. 

वाराणसी से दोस्त संजय सिंह भी गिरफ्तार (Friend Sanjay Singh from Varanasi was also arrested)

इसके साथ ही समर सिंह के दोस्त संजय सिंह को भी वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया गया है. आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में संजय सिंह भी आरोपी है. वाराणसी के गोइठहां अंडरपास रिंग रोड से सारनाथ थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है. 

4 शर्तों के साथ मिली है पुलिस को रिमांड (Police has got remand with 4 conditions)

वाराणसी के सिविल जज जूनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो तान्या गुप्ता की अदालत ने समरजीत सिंह की 5 दिनों की पुलिस रिमांड को मंजूर किया है. मगर, इसके साथ ही 4 शर्तें भी लगाई हैं. 

1- अभियुक्त की रिमांड 13 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से 17 अप्रैल की शाम 5:00 बजे तक होगी. 
2- विवेचक कस्टडी में लेते समय तथा वापस जिला कारागार में दाखिल करते समय अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराएगा. 
3- अभियुक्त चाहे तो अपने अधिवक्ता को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता विवेचना में व्यवधान पैदा नहीं करेंगे तथा अभियुक्त से 20 मीटर की दूरी पर रहेंगे.
4- रिमांड के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा. 

इस आधार पर मिली पुलिस को रिमांड (Police got remand on this basis)

विवेचक ने कोर्ट में पेश किया प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अभियुक्त अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त ने कथन किया है कि उसने अपना मोबाइल लखनऊ स्थित अपने आफिस में कहीं छुपा दिया है. साथ ही आकांक्षा दुबे के साथ पैसों के लेन-देन और फिल्म एग्रीमेंट से संबंधित दस्तावेज गोरेगांव मुंबई स्थित ऑफिस में ऐसी जगह छुपा कर रखे हैं, जिसे सिर्फ वही बरामद करा सकता है. 

इसलिए अभियुक्त को सात दिवस का पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए. कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त समरजीत सिंह को रिमांड में दिए जाने के लिए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है. इसलिए अभियुक्त को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड में देना पर्याप्त होगा. 

गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है- समर सिंह का वकील (Being implicated in a wrong case - Samar Singh's lawyer)

समर सिंह के वकील की ओर से पेश आपत्ति में कहा गया है कि उसे गलत मुकदमे में फसाया जा रहा है. उसके पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं है, जिसे बरामद कराया जा सके. साथ ही यह भी कहा गया कि मृतका आकांक्षा दुबे और अभियुक्त के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था. 

मृतका और अभियुक्त ने कुल 23 भोजपुरी एल्बम में साथ काम किया है. इसके एवज में अभियुक्त ने अपने कंपनी और अन्य खातों से मृतका के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं. मृतका और अभियुक्त द्वारा काम किए गए एल्बम और पैसों के ट्रांजेक्शन की छायाप्रति आपत्ति के साथ लगाई गई है. 

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