पंजाब कृषि उत्पाद मंडी एक्ट में संशोधन को मंजूरी
पंजाब कृषि उत्पाद मंडी एक्ट में संशोधन को मंजूरी
मंत्रीमंडल ने पंजाब कृषि उत्पाद एक्ट की धारा 12 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है, जिससे मौजूदा समय नामज़द मार्केट कमेटियों को भंग करके नये प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। इस फ़ैसले के मुताबिक राज्य सरकार भंग की मार्केट कमेटियों की जगह पर प्रशासक नियुक्त करेगी, जो एक साल के समय के लिए या नयी मार्केट कमेटियों की नामांकनों तक, जो भी पहले हो, ड्यूटी निभाते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। बताने योग्य है कि राज्य में 156 मार्केट कमेटियाँ हैं जिनमें चेयरमैन, उप चेयरमैन और मैंबर नामज़द किये जाते हैं परन्तु सरकार की नीतियों और प्रोग्रामों को तेज़ी से लागू करने के लिए मौजूदा कमेटियाँ भंग करके नये प्रशासकों की नियुक्ति करने का फ़ैसला लिया।
डी. पी. आई. ( कालेज), भाषा विभाग और पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टें मंज़ूर
पंजाब कैबिनेट ने डी. पी. आई. ( कालेज) की साल 2017- 18, 2018- 19, 2019- 20 और 2020- 21, भाषा विभाग पंजाब की साल 2016- 17, 2017- 18, 2018- 19, 2019- 20 और 2020- 21 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंज़ूरी दे दी। इसके अलावा पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की साल 2020- 21 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को स्वीकृत कर लिया है।