अफजाल के बाद माफिया मुख्तार अंसारी आएगा जेल से बाहर? हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला सुरक्षित

अफजाल के बाद माफिया मुख्तार अंसारी आएगा जेल से बाहर? हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला सुरक्षित

Mukhtar Ansari Gangster Case

Mukhtar Ansari Gangster Case

 प्रयागराज : Mukhtar Ansari Gangster Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की सजा निलंबित करने और जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट 25 सितंबर को फैसला सुनाएगी।

न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर यह आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट में गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली 10 वर्ष कैद की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है।

29 अप्रैल को हुई थी 10 साल की सजा

कोर्ट ने 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी 12 वर्ष चार महीने से जेल में बंद है। बचाव पक्ष का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई है, वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुका है।

इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अफजाल अंसारी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी, इससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।

 

गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा

2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश रचने के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी।

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