Action on selling liquor without permit

बिना परमिट शराब बेचने पर कारवाई

Action on selling liquor without permit

Action on selling liquor without permit

Action on selling liquor without permit- आबकारी और कराधान विभाग,  चंडीगढ़ ने वीरवार को सेक्टर 22 और धनास में दो शराब की दुकानों (Wine Shop) की सूचना मिलने पर तेजी से कार्रवाई की। यहां विभिन्न विसंगतियां जैसे चालान जारी नहीं करना, बिना किसी परमिट पास के बीयर और शराब की बिक्री करना पाया गया। दुकानों पर संबंधित अधिनियम के तहत कारवाई की गई। बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पिछले कुछ दिनों में पुलिस विभाग (Police Department) से  चंडीगढ़ (Chandigarh) में राय, सोनीपत, हरियाणा और पंचकूला, हरियाणा में बिक्री के लिए आने वाली शराब की जब्ती के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें विभाग ने पुलिस विभाग के साथ-साथ बॉटलिंग प्लांटों से विवरण के संबंध में जानकारी मांगी है। जब्त शराब के स्रोत का पता लगाने के लिए जैसे बैच नंबर, होलोग्राम, खुदरा बिक्री आदि का ब्योरा मांगा है। 

पिछले एक वर्ष के दौरान आबकारी विभाग (Excise Department) ने पुलिस विभाग और अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी सूचना पर तेजी से कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 4 बॉटलिंग प्लांट और 10 खुदरा शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निरीक्षण और कारवाई शुरू की गई।

इसी प्रकार जानकारी प्राप्त होने पर कि मौली जागरण कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्र फेज 1,  चंडीगढ़ में 2 खुदरा दुकानें नियमों के प्रावधानों के विपरीत चल रही हैं। विभाग ने मामले की जांच करने के बाद लाइसेंसधारियों को खुदरा दुकानों को अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। 

 

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