Action of punjab police

पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ संयुक्त अभियान में तरनतारन से तीन किलो हेरोइन और एक पिस्तौल की बरामद

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Action of punjab police- मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) के दिशा-निर्देशों पर शुरू की गई नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही जंग ने सीमा पार तस्करी को एक बड़ा झटका दिया, जब पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ संयुक्त अभियान में तरनतारन के गांव मियांवाल के सीमावर्ती इलाके से एक-एक किलो के हेरोइन के तीन पैकेट के साथ एक 0.30 बोर की पिस्तौल, मैगज़ीन एवं पाँच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस खेप को पाक स्थित तस्करों ने सीमा पार से एक ड्रोन का उपयोग करके एयरड्रॉप किया था।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को खेमकरण इलाके में भारत-पाक सीमा के पास ड्रोन की आवाज़ सुनने पर एक नागरिक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तरनतारन जि़ले की पुलिस टीमों ने तुरंत सूचना बीएसएफ के साथ साझा की और संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में एक तलाशी अभियान शुरू किया, जो भारत-पाक सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में था।

उन्होंने कहा, ‘‘आसपास के खेतों की गहन जाँच करने पर पुलिस और बीएसएफ की टीमों ने मियांवाल के इलाके से एक 0.30 बोर की पिस्तौल, मैगज़ीन एवं पाँच जिंदा कारतूस के साथ 3 किलो हेरोइन की खेप सफलतापूर्वक बरामद की है।’’

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने अमृतसर में राम तीरथ रोड पर एक विशेष नाका लगाने के दौरान एक किशोर के कब्जे से 15 पैकेट हेरोइन जिनका वजऩ 15 किलोग्राम था, और 8.40 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया था। इस खेप को भी पाक स्थित तस्करों द्वारा ड्रोन का उपयोग करके एयरड्रॉप किया गया था और आरोपी पार्सल को अमृतसर के सीमावर्ती गांव कक्कड़ से प्राप्त करने के बाद डिलीवरी करने जा रहा था।

अधिक जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन गुरमीत चौहान ने कहा कि पाक तस्करों की पहचान का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है, जिन्होंने ड्रोन के माध्यम से खेप भेजी थी, और उनके भारतीय सहयोगियों का भी पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है, जो इस खेप को प्राप्त करने वाले थे।

गौरतलब है कि तरनतारन के खेमकरण पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट (NDPS ACT) की धारा 21-सी, 23, 27-ए और 29 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 10, 11 और 12 के तहत केस एफआईआर नंबर 8 दिनांक 10/2/2023 दर्ज किया गया है।

 

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