भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, सेंटरों की जांच की जाए
भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, सेंटरों की जांच की जाए
चंडीगढ़, 16 मार्च, 2022
डायरैक्टोरेट स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पंजाब, सैक्टर 34 -ए चण्डीगढ़ के मुख्य दफ़्तर में डायरैक्टर हैल्थ सर्विसस (परिवार कल्याण) पंजाब डा. ओ.पी.गोज़रा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (पी.सी. -पी.ऐन.डी.टी. एक्ट) की मीटिंग करवाई गई। मीटिंग को संबोधित करते हुए डा. ओ.पी. गोजरा ने बताया कि पी.सी. -पी.एन.डी.टी. (प्रीकनसैप्शन –प्रीनेटल डायगनोस्टिक तकनीक) एक्ट 1994 को पंजाब भर में प्रभावशाली ढंग के साथ लागू किया जाये। एक्ट को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए समूह सिवल सर्जन द्वारा अपने -अपने क्षेत्र में अलटरांसाऊंड सेंटरों की रेगुलर इंस्पैक्शन बढ़ाई जाए तां कि भ्रूण हत्या को रोका जा सके और लिंग अनुपात में सुधार हो सके। यदि कोई अल्टरांसाऊंड सैंटर एक्ट की धाराओँ का उल्लंघन करता पाया जाता है तो एक्ट मुताबिक सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस मीटिंग में डिप्टी डायरैक्टर (पी.ऐन.डी.टी.) डा. निशा शाही, सहायक डायरैक्टर (पी.ऐन.डी.टी.) डा. वनीत नागपाल, बच्चों के माहिर डा. धर्मपाल, औरत रोगों के माहिर डा. मीना हरदीप, रेडीओलोजिस्ट डा. ॠतेष महाजन, समिति मैंबर गुरमुक्ख सिंह (रिटायर्ड प्रिंसिपल), समिति मैंबर अमित मरवाहा, समिति मेंबर सुरजीत कौर, मास मीडिया अफसर गुरमीत सिंह राणा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।