सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अब सुपरटेक के इस प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बुक कराने वालों को ब्‍याज सहित मिलेगा पूरा पैसा

सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अब सुपरटेक के इस प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बुक कराने वालों को ब्‍याज सहित मिलेगा पूरा पैसा

सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अब सुपरटेक के इस प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बुक कराने वालों को ब्‍याज सहित मिलेगा पूरा पैसा

सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार अब सुपरटेक के इस प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बुक कराने वालों को ब्‍याज सहित मिल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को 28 फरवरी तक एमराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावरों में मकान खरीदारों को ब्याज सहित राशि वापस करने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने सुपरटेक लिमिटेड को दो 40 को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। -नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना के मंजिला टावर।

घर खरीदारों की अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई

कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी द्वारा रिफंड राशि के लिए सुझाए गए फॉर्मूले को खारिज कर दिया और कहा कि राशि 'एमिकस क्यूरी' (निष्पक्ष अदालत के सलाहकार) गौरव अग्रवाल द्वारा सुझाए गए गणना फॉर्मूले के आधार पर दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने घर खरीदारों की अवमानना ​​याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पारित किया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि बिल्डर पिछले साल 31 अगस्त को शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, जिसमें ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया था।

एमिकस क्यूरी ने गणना का सुझाव दिया

पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वह न्याय मित्र द्वारा सुझाई गई गणना को स्वीकार करेगी। पीठ ने कहा, "इसलिए, इस स्तर पर डेवलपर को वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश (सुपरटेक के वकील) द्वारा निर्धारित तरीके से काम करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है।"

गणना के आधार पर बकाया राशि लौटाएगा बिल्डर

अदालत ने आगे कहा, "इसलिए डेवलपर मैसर्स सुपरटेक 28 फरवरी को या उससे पहले 'एमिकस क्यूरी' द्वारा तैयार की गई गणना के आधार पर बकाया राशि वापस कर देगा।" यदि अवमानना ​​याचिका न्यायालय के समक्ष दायर नहीं की गई है तो वे ब्याज सहित रिफंड राशि का भुगतान भी ले सकेंगे। साथ ही बिल्डर के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन में एक सप्ताह के भीतर यह सुनिश्चित किया जाएगा.