जीएसटी नंबर पर अधिकतम 100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जाएगी; एक पैन नंबर पर अधिकतम 100 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सकेगा
- By Arun --
- Friday, 28 Jul, 2023
A maximum of 100 metric tonnes of wheat will be purchased on GST number, a maximum of 100 metric ton
धर्मशाला:भारतीय खाद्य निगम गेहूं के उत्पाद, जैसे आटा, मैदा, सूजी, दलिया आदि बनाने वाले उपक्रमों के लिए गेहूं की साप्ताहिक ई-नीलामी के शर्तों में कुछ आंशिक बदलाव किए हैं। पहले एक जीएसटी नंबर पर अधिकतम 100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा सकती थी। अब इसके लिए जीएसटी के साथ-साथ पैन नंबर भी लिंक कर दिया गया है। साथ ही एक पैन नंबर पर अधिकतम 100 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा सकेगा।
निगम के महाप्रबंधक पंकज चौधरी ने बताया कि नीलामी में गेहूं खरीदने वाली इकाइयों, उपक्रमों को इस बात का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं से उत्पादों का निर्माण उनके स्वयं के उपक्रम में किया जाएगा, न कि किसी दूसरे को बेचा जाएगा।
प्रत्येक बुधवार को होने वाले नीलामी में भाग लेने वाले उपक्रमों को पहले अमानत राशि मंगलवार के बजाए सोमवार को शाम 6 बजे तक जमा करने होंगे। 28 जून से प्रारंभ हुए ई-नीलामी में भारतीय खाद्य निगम अब तक 8200 मीट्रिक टन गेहूं बेच चुका है।