'प्राइवेट पार्ट है या बेल्ट, महिलाओं को पता है सब', शख्स के गंदे इरादों पर कोर्ट का रौद्र रूप
Women understands private part and belt difference
आजकल महिला वर्ग के साथ रेप, छेड़खानी की कई खबरें सामने आ रही हैं| गंदी सोच रखने वालों की नियत तो यहां तक गिर गई है कि वह छोटी-छोटी मासूम बच्चियों को भी अपनी हैवानियत तले रौंद दे रहे हैं| बरहाल, यह सब कब रुकेगा कैसे रुकेगा... इस बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है लेकिन इस कड़ी में एक और खबर जरूर सामने आई है| खबर एक महिला के साथ अश्लील तरीके से छेड़खानी की है और मुंबई की है|
दरअसल, अक्सर देखने में आता है कि बस की यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता कर दी जाती है| अगर वह बस में खड़ी हैं तो देखने में आता है कि शरारती तत्व पीछे से धक्का के बहाने उनके नजदीक आने की कोशिश में रहते हैं| कई बार इस हरकत के लिए कई महिलाओं द्वारा आवाज भी उठाई गई है और इस बीच शरारती तत्वों की धुनाई भी हुई है, साथ ही पुलिस कार्रवाई भी की गई है|
इधर, मुंबई का यह मामला भी कुछ ऐसा ही है| मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई में यह महिला अपने घर जाने के लिए बस में सवार हुई थी| बस में जब महिला चढ़ी तो उसको खाली सीट मिल गई और वह उसमें बैठ गई| मगर एक शख्स जो महिला के पास खड़े होकर यात्रा कर रहा था, उसने महिला के साथ गलत हरकत शुरू कर दी| शख्स अपने प्राइवेट पार्ट से महिला के हाथ को छू रहा था। यह हरकत एक बार हो तो माना जा सकता है कि धक्का लगने पर ऐसा हो सकता है लेकिन बताया जाता है कि शख्स की तरफ से बार-बार ऐसी हरकत हो रही थी|
महिला ने कहा- क्या कर रहे हो..
बताते हैं कि जब महिला ने शख्स को टोका और कहा कि यह क्या कर रहे हो तो शख्स कहने लगा कि कुछ नहीं बेल्ट है आपके हाथ में लग गई| लेकिन शायद गन्दी सोच रखने वाले शख्स को यह पता नहीं था कि महिलाओं में गुड और बैड टच के फर्क को समझने की अच्छी खासियत होती है| वह यह बता सकती हैं कि कोई उन्हें किस निगाह से देख रहा है, क्या उसका इरादा है| महिलाएं यह भी बता सकती हैं की उन्हें कोई बेल्ट से छू रहा है या फिर प्राइवेट पार्ट से|
कोर्ट पहुंचा मामला ....
महिला शख्स की हरकत को साफ़ समझ चुकी थी और उसने शख्स को पकड़ लिया और बस रुकवाकर पुलिस कार्रवाई की| जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पंहुचा और मामले में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई में आखिरकार शख्स को आरोपी माना गया| महिला की शिकायत को कोर्ट ने जायज ठहराया| मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने आरोपी शख्स को दस हजार रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने श्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी दस हजार रुपए की जुर्माने राशि से सात हजार रुपए पीड़ित महिला को हर्जाना देगा|
आरोपी के वकील को कोर्ट की फटकार .....
बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान आरोपी शख्स के वकील को कोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी| दरअसल आरोपी के वकील ने अदालत में अपनी जिरह के दौरान कहा था कि अगर महिला को यह लग रहा था कि उसके साथ छेड़खानी हो रही है तो उसे अपनी सीट बदल लेनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि यह बेहद गंदी सोच है। आखिर पीड़ित अपने साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज क्यों करे।
कोई सबूत की बात ...
इधर, बात जब सबूत की आई तो कोर्ट ने कहा कि महिला के साथ जो हुआ है वो महिला ही जान सकती है| जरुरी नहीं है कि महिला के साथ कृत्य को कोई देख रहा है या किसी ने देखा हो और देखने वाला शायद कोई गवाही ही न दे तो?