उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले: पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये पेंशन, जानिए किसको क्या लाभ और राहत?
उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले: पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ, वृद्धों-विधवाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये
देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य के कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों व वंचित वर्गों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्ति पत्र हासिल करने के बावजूद तय समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की वजह से पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत दी गई है। उन्हें पुरानी पेंशन देने को स्वीकृति दी गई है। करीब 15 वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्षरत कार्मिकों की मांग सरकार ने पूरी कर दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के सिपाही से लेकर अधिकारियों के उच्च रैंक तक सभी पूर्व सैनिकों को भवन कर में छूट देने के निर्णय पर भी मुहर लगा दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार देर शाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में 40 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की संस्तुति को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में एक ही विज्ञप्ति के आधार पर कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक, जिन्हें पुरानी पेंशन से वंचित किया था, उन्हें पुरानी पेंशन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब एक हजार शिक्षकों समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब पांच हजार कार्मिकों को लाभ मिलेगा। एक अक्टूबर 2005 से पहले नियुक्ति पत्र हासिल करने के बावजूद तय समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए कार्मिक पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए थे। इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
- वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1200 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये करने को स्वीकृति
- भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से रहेगी छूट, सिपाही से लेकर उच्च रैंक तक सभी भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ
- शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध
- कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण पर मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय
- गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय
- आइडीपीएल ऋषिकेश और हल्द्वानी में 500-500 बिस्तर के कोविड अस्पतालों की अवधि मार्च, 2022 तक बढ़ाने को स्वीकृति
- उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के एकीकरण को सैद्धांतिक सहमति, निर्णय को मुख्यमंत्री अधिकृत
- चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के विभागीय ढांचे में सम्मिलित करने को अनुमति
- 112 आयुष चिकित्सालयों में एक महिला व एक पुरुष चिकित्सक समेत कुल 224 पद सृजन को स्वीकृति
- आयुष विभाग में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को डीएसीपी का लाभ
- चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी देने को दी स्वीकृति
- राजकीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के वार्षिक लक्ष्य को दी मंजूरी
- पेयजल निगम एवं पेयजल संस्थान में वेतन सुरक्षा को विभागीय सचिव से वेतन भुगतान करने को दी सहमति
- गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने को स्वीकृति
- निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी
- वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को हरी झंडी
- उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र बनाने को अनुमति
- पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने पर मुहर
- उद्यान विभाग के अंतर्गत 94 बागान को श्रेणी ए को विभागीय मोड में, श्रेणी बी को 20 वर्षीय अल्पकालिक लीज और श्रेणी सी को 30 वर्षीय दीर्घकालिक लीज पर देने को मंजूरी
- स्टेट डाटा सेंटर पालिसी, 2022 पर लगी मुहर
- आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में बनाया जाएगा प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल
- सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में 17 संविदा कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि
- जैविक कृषि अधिनियम 2021 के अंतर्गत नियमावली को स्वीकृतिनर्सरी एक्ट 2021 के अंतर्गत नियमावली को मिली मंजूरी
- प्रधानमंत्री राज्य पोषित फसल बीमा के अंतर्गत कृषकों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने को कृषकों का शेयर अंशदान दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया
- मंडी एक्ट में संशोधन करते हुए दो प्रतिशत शुल्क में एक प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। अब आधा प्रतिशत सेस मिलाकर डेढ़ प्रतिशत शुल्क ही देना होगा
- शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय