गैंगरेप में वकील समेत तीन को 20 साल कैद, सोनीपत में हुआ था रोहतक की महिला से दुष्कर्म
Three, including lawyer, imprisoned for 20 years in gangrape
सोनीपत। सोनीपत के राई क्षेत्र में रोहतक की महिला से हुए सामूहिक रेप के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट ने वकील और उसके दो साथियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 80-80 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। महिला अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले में कागजात लेने वकील के पास आई थी।
रोहतक की रहने वाली महिला ने 15 नवंबर, 2018 को थाना राई में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसके बेटे के खिलाफ सोनीपत कोर्ट में एक केस चल रहा है। बेटे की जमानत के लिए उसने वकील दिनेश से संपर्क किया था। केस से जुड़े सारे कागजात वकील को दे दिए थे। बाद में कोर्ट से बेटे की जमानत नहीं हो सकी। उसने वकील दिनेश से केस से जुड़े कागजात वापस मांगे थे।
महिला ने बताया कि दिनेश ने 9 नवंबर, 2018 को उसे बहालगढ़ आने को कहा। वहां पहुचंने पर वकील ने बताया कि अभी यमुना की तरफ खेतों में है। वह अपने साथी राहुल को बाइक लेकर उसे लाने को भेज रहा है। राहुल महिला को यमुना की तरफ खेत में बने कमरे में लेकर गया। कमरे में वकील दिनेश और उसका साथी जयबीर मौजूद थे। खेत में दिनेश व राहुल ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। जयबीर ने छेडख़ानी की।
महिला ने पुलिस रिपोर्ट में कहा कि वह किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर रोहतक घर पहुंची और परिजनों सामूहिक रेप की जानकारी दी। बाद में परिजनों के साथ एसपी कार्यालय आकर शिकायत दी थी। राई थाना पुलिस ने जांच के बाद सामूहिक दुष्कर्म, छेडख़ानी व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। जांच में महिला से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
रोहतक की महिला से सामूहिक रेप के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह ने वकील दिनेश, राहुल व जयबीर को दोषी करार दिया। तीनों को 20-20 साल कैद और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।