एसएटी के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज

एसएटी के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज

एसएटी के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज

एसएटी के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी की वह अपील निरर्थक मानते हुए खारिज कर दी, जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के 4000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए प्रिफरेंशियल इश्यू को लेकर प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण (SAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ को पीएनबी हाउसिंग के वकील ने सूचित किया कि कंपनी ने इस इश्यू की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है और सैट के समक्ष दायर अपील वापस लेने का निर्णय किया है। इसके बाद जस्टिस राव व जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील वापस लेने के लिए अर्जी दायर की है। इस घटनाक्रम को देखते हुए, जिसमें कि प्रतिवादी मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, अपील को निरर्थक मानते हुए खारिज किया जाता है।'

सैट की दो सदस्यीय पीठ ने 9 अगस्त को अलग अलग फैसला देते हुए कहा था कि पीठ के सदस्यों के बीच इस मामले को लेकर एक राय नहीं है। इसके साथ ही सैट ने कहा था कि उसका 21 जून का अंतरिम आदेश, अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस आदेश में इश्यू लाने की योजना को लेकर कराए गए शेयरधारकों के मतदान के नतीजे उजागर नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

यह मतदान पीएनबी हाउसिंग द्वारा 4000 करोड़ रुपये जुटाने के विशेष प्रस्ताव पर कराया गया था। इसमें अमेरिका की एक निजी निवेश फर्म कार्लाइल समूह को प्रिफरेंशियल शेयर्स व वारंट आवंटित करने के प्रस्ताव पर शेयर धारकों की मंजूरी मांगी गई थी। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित पीएनबी हाउसिंग ने 31 मई को पूंजी जुटाने की योजना घोषित की थी।

हालांकि इस प्रस्ताव को तुरंत विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक एडवायजरी फर्म ने प्रिफरेंशियल इश्यू को कंपनी के प्रवर्तकतों व छोटे निवेशकों के हित में नहीं बताया था। इसके तत्काल बाद सेबी ने दखल दिया और कंपनी से कहा था कि जब तक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से कंपनी के एक शेयर का मूल्य तय नहीं किया जाता, तब तक योजना पर आगे न बढ़ा जाए। पीएनबी हाउसिंग ने एक शेयर का मूल्य 390 रुपये तय किया था। यह उस वक्त बाजार में कंपनी के मूल्य से बहुत कम था। हालांकि कंपनी ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि उसने सेबी के नियमों का पालन करते हुए इश्यू का मूल्य तय किया है।

16 अक्तूबर को रद्द कर दी थी इश्यू की योजना

विवादों में उलझने के बाद 16 अक्तूबर को पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड ने कार्लाइल समूह के साथ 4,000 करोड़ की डील को रद्द कर दिया था कंपनी ने कानूनी विवाद में फंसने के बाद मामला लंबा खिंचते देख यह कदम उठाया था।