हाईकोर्ट पहुंची आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती

हाईकोर्ट पहुंची आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती

हाईकोर्ट पहुंची आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती

हाईकोर्ट पहुंची आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती

विभाग व कर्मचारी चयन आयोग को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़। एचपीएससी भर्ती घोटाले के बाद से निशाने पर आई आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के चयन को रद करने की मांग उठाई है। 
बुधवार को हाईकोर्ट की जस्टिस लीजा गिल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट ने यह नोटिस सोनीपत निवासी मनोज कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 14 नवंबर को 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती का परिणाम घोषित किया था। इस भर्ती के लिए परिणाम के दौरान साफ लिखा गया था कि जिन उम्मीदवारों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिस्टेंस मोड के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया है, उनका चयन इस डिप्लोमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले निर्भर करेगी।
याचिका के अनुसार 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिस्टेंस मोड के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वालों को अमान्य करार दिया। याची ने इसी फैसले के आधार पर कर्मचारी चयन को आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स भर्ती का परिणाम संशोधित कर नए सिरे से जारी करने की मांग की है, क्योंकि काफी संख्या में ऐसे उम्मीदवारों का चयन हो गया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र से डिस्टेंस मोड के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया था।

उनकी योग्यता रद होने के बाद मेरिट के अनुसार नए उम्मीदवारों का चयन करने की भी मांग की गई है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर प्रतिवादी पक्ष को जवाब देने का आदेश दिया है।