बड़ी खबर: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की रोक, जानिए क्यों लिया ऐसा बड़ा फैसला?
Punjab-Haryana High Court stays Chandigarh Municipal Corporation election
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है| निगम चुनाव में अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है| पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर रोक लगा दी है| हाईकोर्ट के अनुसार, जबतक निगम चुनाव का मामला कोर्ट में लंबित है, तबतक चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी|
दरअसल, मामला यह है कि निगम चुनाव में वार्डों को जिस प्रकार से आरक्षित किया गया है उसपर सवाल खड़े हो गए हैं और इसे लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है| जहां इसी याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और मामले में चुनाव पर रोक लगाने जैसा फैसला सुना दिया| अब हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगा| बतादें कि, पहले यह सुनवाई 23 नवंबर को होने जा रही थी|
मामले से जुड़े शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार ने बताया कि, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्डों में आरक्षित प्रक्रिया जिस हिसाब से अपनाई गई वह सही नहीं है| शिव कुमार का कहना है कि वार्डों को आरक्षित करने में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया और इसके साथ ही किसी वार्ड में एरिया को लेकर भी सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई| अकाली दल के महासचिव शिव कुमार का कहना है कि किसी वार्ड में अब जो एरिया है ही नहीं, उसे प्रक्रिया में जोड़कर देखा गया, उसकी जनसंख्या को जोड़ा गया और वार्ड को इस हिसाब से आरक्षित कर दिया गया|