Punjab Corona Guidelines: कोरोना का बड़ा खतरा मंडराया तो पंजाब सरकार ने लगा दीं ये पाबंदियां
Punjab Corona Guidelines
Punjab Corona Guidelines : कोरोना वायरस एक बार फिर से बड़े संकट की स्थिति पैदा कर रहा है| देश में कोरोना के मामलों की संख्या में फिर से भारी इजाफा देखा जा रहा है| यही वजह है कि अब देश में अलग-अलग जगहों पर कोरोना के खतरे को भांपते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं| कुछ अहम पाबंदियां लगाई जा रही हैं| खैर इस बीच अब बड़ी खबर पंजाब से है| जहां पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना के लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं| पंजाब सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां लगा दीं हैं| पंजाब सरकार द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश 15 जनवरी तक के लिए लागू किये गए हैं|
Punjab Corona Guidelines में क्या-क्या? देखिये...
- सार्वजनिक जगहों पर, काम करने वाली जगहों पर मास्क लगाना जरुरी कर दिया गया है.
- एक दुसरे से हर हाल में उचित दूरी बनाये रखने को कहा गया है.
- पंजाब के कस्बों और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा... इस दौरान आवश्यक गतिविधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन तरीके से शिक्षण कार्य किया जाएगा.... हेल्थ क्षेत्र से जुड़े शिक्षण कार्य पर कोई असर नहीं होगा.
- बार, सिनेमा, मॉल ज़ू, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि 50% क्षमता के साथ चलेंगे. स्टाफ का फुल टीकाकरण अनिवार्य है.
- स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम इत्यादि को बंद रखने का आदेश है. हालांकि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो किसी तैयारी में हैं उनके लिए ये खुले रहेंगे.
- AC बसेस 50% क्षमता के साथ चलेंगी.
- पंजाब सरकार ने साफ किया है कि सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हों या फिर कोई फैक्ट्री या कोई अन्य वर्कप्लेस... हर जगह स्टाफ का फुल टीकाकरण अनिवार्य है. इसके बिना एंट्री न दी जाए.
- मास्क पहन कर अगर कोई नहीं आता है तो सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में उसके काम को न किया जाए.