“वन नेशन वन वाहन” योजना के तहत यूपी के इस जिले में जारी हुआ देश का पहला नंबर

“वन नेशन वन वाहन” योजना के तहत यूपी के इस जिले में जारी हुआ देश का पहला नंबर

वन नेशन वन वाहन

“वन नेशन वन वाहन” योजना के तहत यूपी के इस जिले में जारी हुआ देश का पहला नंबर

लखनऊ। यूपी में वाहन पंजीयन के लिए 'वन नेशन वन नंबर' की शुरुआत प्रदेश में मिर्जापुर संभाग से हो गई है। वाहनों के लिए भारत 'बीएच सीरीज' का पहला नंबर मिर्जापुर से बुक हुआ है। मिर्जापुर निवासी अमित रंजन ओझा ने अपनी एक्सयूवी-300 के लिए नंबर लिया है। इस गाड़ी के लिए जारी किया गया भारत सीरीज का यह 'पहला नंबर 21बीएच0905ए' है। वाहन में लगाई जाने वाली यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बनने के लिए भेज दी गई है। वाहनस्वामी को अगले हफ्ते यह नंबर प्लेट मिल जाएगी। वाहन स्वामी अब देश के किसी भी राज्य बिना किसी रोक टोक के वाहन चला सकेंगे। बीएच सीरीज लेने के बाद वाहन स्वामी को दूसरे राज्य का पंजीयन नंबर नहीं लेना पड़ेगा।

मिर्जापुर के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि भारत सीरीज की शुरुआत हो गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। सीरीज का पहला नंबर आवेदक को दे दिया गया है। आरटीओ के मुताबिक (21बीएच0905ए) भारत सीरीज को ऐसे समझा जा सकता है 21 यानी साल, बीएच मतलब भारत उसके बाद नंबर और अंतिम ए यानी सीरीज की शुरुआत। सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज बी होगी।

अब तक 38 से अधिक लोग कर चुके हैं आवेदन : प्रदेश में अभी तक अलग-अलग जिलों से 38 से अधिक लोगों ने अपनी गाड़ियों के लिए भारत सीरीज के पंजीयन नंबर का आवेदन किया है। पहला नंबर मिर्जापुर से बुक हुआ है। नंबर अलाट हो गया है।

क्या है 'बीएच' सीरीज : नए वाहनों में 'वन नेशन वन नंबर' के तहत भारत सीरीज के लिए पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत जो वाहन भारत सीरीज में पंजीकृत होगा वह देश के किसी भी प्रांत में बेरोकटोक फर्राटा भर सकेंगे। उन्हें टैक्स देने के बाद देश के किसी भी प्रांत में जाने की अनुमति होगी। इस सीरीज में सभी वाहनों का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। खासतौर पर सेना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और वे निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस होना जरूरी होगा, तभी वाहन स्वामी बीएच सीरीज में अपने वाहन का पंजीयन करा सकेगा। भारत सीरीज लेने के बाद वाहन स्वामी को दूसरे राज्य का पंजीयन नंबर नहीं लेना पड़ेगा।

इतना रोड टैक्स देना होगा

  • वाहन की कीमत- कर प्रतिशत में
  • दस लाख से कम- आठ
  • 10 से 20 लाख-10
  • 20 लाख से अधिक-12
  • आवश्यक नोट: डीजल वाहन पर दो प्रतिशत अधिक और इलेक्ट्रिक वाहन पर दो प्रतिशत कम लगेगा कर।

-न्यू भारत सीरीज के लिए परिवहन आयुक्त धीरज साहू प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों, एआरटीओ और पंजीयन अफसरों को गाइड लाइन जारी कर चुके हैं। प्रदेश में तीन दर्जन से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। पहला नंबर मिर्जापुर से जारी हुआ है।