अब विदेश भेजनेे के नाम पर ठगने वाले एजेंट नपेंगे
अब विदेश भेजनेे के नाम पर ठगने वाले एजेंट नपेंगे
विदेश भेजनेेे के नाम पर ठगी की शिकायत डीबीईई मेंभी होगी दर्ज
मोहाली । विदेश भेजने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों पर अब सरकार ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। लोगों को अब शिकायतों को लेकर थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बल्कि जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। इस संबंधी डिप्टी डायरेक्टर जिला रोजगार व कारेेबार ब्यूरो ने बताया कि डीबीईई को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्था को पंजाब सरकार दवारा मानव तस्करी रोकथाम एक्ट 2012 पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रैगुलेशन एक्ट 2014 के तहत विदेश यात्रा, विदेशी पढ़ाई व रोजगार से संबंधी धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। गोयल ने बताया कि पीड़ित किसी भी तरह काम वाले दिन सुबह नौ बजे से शाम बजे तक डीबीआई दफ्तर जमा करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस समय अवधि खत्म हुए लाइसेंस या कोई गैर रजिस्ट्रर एजेंट नोटिस में आता है तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट की जानकारी के साथ एफआईआर की कॉपियां जिला प्रशासन की वेबसाइट से अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरप्रीत सिंह सिदधू, रोजगार उत्पति हुनर विकास अफसर व सिखलाई व नोडल अफसर नियुक्त किया गया।