अब मोहाली में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर रख पाएंगे कुत्ते

अब मोहाली में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर रख पाएंगे कुत्ते

अब मोहाली में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर रख पाएंगे कुत्ते

अब मोहाली में बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं कर रख पाएंगे कुत्ते

नगर निगम ने कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का किया आगाज

मोहाली। नगर निगम के अधीन आने वाले एरिया में अब कुत्ते रखने पर ‌रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नगर निगम के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिदधू ने मंगलवार को कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। निगम ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सौ रुपये की है। साथ ही सालाना फीस भी 100 रुपये रखी गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रकिया ऑन लाइन भी की ज सकती है।ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए http://petlicense.gov.in/pet-license/citizen-form पर लॉगिन करना होगा।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने उक्त नियम नगर निगम के पचास वार्डों पर ही लागू होंगे। वहीं, जो नया एरिया निगम में आएगा, उसमें यह नियम बाद में लागू किए जाएंगे। मेयर अमरजीत सिंह जीती सिदधू ने बताया कि कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक महीना पंजीककरण का समय दिया गया है। इसके बाद एक महीना लेट होने पर सौ रुपये, दो महीने लेट करने पर दो सौ रुपये व दो महीने से ज्यादा पर रिन्यूल फीस पांच गुना जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कुत्ते की फिटनेस, टीकाकरण संबंधी पूरी रिपोर्ट नगर निगम को सौंपनी होगी। अगर कोई पालतू कुत्ता सड़कों पर घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसको निगम की ओर से उठाया जा सकता है और मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोजाना 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अगर पालतू कुत्ता बार-बार घूमता हुआ पाया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।अगर कुत्ते का मालिक खतरनाक कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखता है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर मालिक कुत्ते की जानकारी छुपाता है तो 2000 जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान  पंजीकरण का पहला टोकन पार्षद कमलप्रीत सिंह बन्नी ने अपने पालतू कुत्ते के लिए हासिल किया। इस मौके सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह सोमल, डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी व कमिश्नर डॉ. कमल कुमार गर्ग हाजिर थे।