अब 18 साल की बेटियों की नहीं हो सकेगी शादी!
Now 18 year old daughters will not be able to get married!
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला लेते हुए अब भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। सूत्रों क अनुसार बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा कानूनों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल करके संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का उल्लेख किया था। अब सरकार ने अपनी बात पर अमल कर दिया है। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए ये जरुरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो। फिलहाल मौजूदा समय में जो कानून है उसके मुताबिक, देश में पुरुषों का शादी 21 साल की उम्र में हो सकती हैं, वहीं लड़कियों की शादी 18 साल है।
अब सरकार देश की लड़कियों को सशक्त करने के लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कैबिनेट में मिली मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 विशेष मैरिज एक्ट और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसी एक्ट में संशोधन किया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सरकार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना चाहती है. कहा जा रहा कि बेटियों की शादी 21 साल की उम्र में करने से उनकी अपनी पढ़ाई और डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा।
बता दें, सरकार ने पिछले साल जून में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्स ने साल 2020 में ही शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार समता पार्टी की पूर्व सदस्य और टास्क फोर्स की प्रमुख जया जेटली ने इसकी सिफारिश की थी। साथ ही टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लड़कियों के मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफ़ारिश दी थी।