पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट
पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट
प्रयागराज। दुष्कर्म के मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व सपा विधायक सईद अहमद के बेटे कवि अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हुआ है। एनबीडब्ल्यू अदालत ने जारी किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश तेज कर दी है। जानें पूर्व विधायक के पुत्र पर किसने आरोप लगाया है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है।
प्रयागराज में यमुनापार के नैनी निवासी एक युवती ने कुछ माह पहले सिविल लाइंस थाने में कवि अहमद के विरुद्ध दुष्कर्म और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआइआर लिखे जाने के बाद से कवि फरार हो गया था और अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। सिविल लाइंस पुलिस ने सईद और कवि के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी कार्यालय भेजी थी, लेकिन अब तक लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है। इस संबंध में इंस्पेक्टर सिविल लाइंस जेपी शाही का कहना है कि कवि के खिलाफ अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है।
प्रयागराज जिला न्यायालय लूट के आरोपित मनोज कुमार यादव और पुष्पेंद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अपर जिला जज संजय कुमार शुक्ल ने एडीजीसी अखिलेश सिंह बिसेन को सुनकर जमानत अर्जी नामंजूर की। घटना सात नवंबर 2021 की सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई थी। वादी सुरेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त मनोज कुमार यादव और पुष्पेंद्र यादव को सिविल लाइन से फर्जी नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपितों से कर्नलगंज थाने में हुई अधिवक्ता से लूट के दो लाख 72 हजार रुपए बरामद किया था। आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया था।
जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपित प्रेमचंद मौर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। थाना झूंसी में वादी प्रमोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जौनपुर का निवासी है और दिल्ली में प्रवर्तन विभाग में कार्यरत है। उसकी बहन सुमन की शादी प्रेमचंद के साथ 2011 में हुई थी। 14 सितंबर 2021 को उसके रिश्तेदारों के जरिए पता चला कि सुमन की मृत्यु हो गई, जब वहां गया तो पता चला कि उसकी हत्या कर शव का दाह संस्कार कर दिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।