Manohar decision of Haryana government

हरियाणा सरकार का मनोहर फैसला : निजी कंपनियों में 30 हजार रुपए तक की 75 प्रतिशत नौकरियों पर स्थानीय युवाओं को आरक्षण

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Manohar decision of Haryana government

चंडीगढ़। हरियाणा में  निजी कंपनियों की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 30  हजार तक की सैलरी में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उद्यमियों के विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने मार्च में बने हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम में यह बदलाव किए हैं। इस से पहले युवओं को 50 हजार तक की सैलरी में 75 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावाधान था। शनिवार को सरकार ने नई अधिसूचना के जारी की। संशोधित कानून आगले साल 15 जनवरी से लागू होगा।

बता दे कि खट्टर सरकार ने  'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियमÓ दो मार्च को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल ने इसे अनुमोदित भी कर दिया था, लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के उद्यमियों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कराई थी लेकिन कोरोबारियों/व्यापारियों को होता नुकसान देख सरकार को इस कानून में बदलाव करना पड़ा।  यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।

कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जरूरी: नए कानून के तहत कंपनी या अन्य फर्म को श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर 30 हजार या इस से अधिक वेतन लेने वाले सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए जहां किसी व्यक्ति की आय 30 हजार रुपए से अधिक नहीं है को काम पर रखना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी।

जो कहा वे करके दिखाया: दुष्यंत चौटाला

डिप्टी सीएम व जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने वादे के मुताबिक जो कहा था उसे पूरा करके दिखाया है।  इस अधिनियम को बनाने से पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की गई और उनके सुझाव लिए गए। अब नए रोजगारों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

2024 तक राज्य को बेरोजगारी मुक्त बनाना लक्ष्य: खट्टर

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं को फायदा पहुंचेगा। जहां सरकारी नौकरियां मेरिट पर दी जा रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना भी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य को 2024 तक बेरोजगारी मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है।