युवती को अगवाकर दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सजा
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युवती को अगवाकर दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सजा

युवती को अगवाकर दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सजा

युवती को अगवाकर दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सजा

पानीपत। युवती के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अगर दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो चार माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।

जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने जागरण को बताया कि चांदनी बाग थाना क्षेत्र की एक कालोनी की युवती से उसी कालोनी के शादीशुदा व्यक्ति रविंद्र ने दो बार दुष्कर्म किया। युवती मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 15 अक्टूबर 2019 को शाम को लड़की लापता हो गई। इसके बाद आसपास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद मालूम हुआ पड़ोसी व्यक्ति ही लड़की को बहका फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2019 को चांदनी बाग थाना में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने छानबीन कर लड़की को व्यक्ति के साथ बरामद किया कर लिया गया। इस तरह दो साल तक चले अभियोजन के बाद रविंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि महिलाओं के हित संबंधित कार्य करने वाली एनजीओ और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास जाएगा। महिलाओं की रक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून हैं। महिलाओं एवं बाल अपराध संबंधित केसों का जल्द से जल्द गंभीर व सावधानी से निपटाया जाना सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियोजना अधिकारी को निर्देश दिए गए।

भिवानी रोड निवासी ऋतु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी लगभग चार साल पहले नेहरू कालोनी रोहतक निवासी गुरमीत के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग कर रहे थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी। आखिरकार दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और वापस लौटने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति गुरमीत, सास सुशीला व नंनद गुरमीला के खिलाफ दहेज उत्पीड़न करने, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।