Government issued new rules for private schools of Haryana

हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किये नए नियम, देखें क्या करना होगा जरूरी...

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Government issued new rules for private schools of Haryana

चंडीगढ़। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को अब एक फरवरी तक फॉर्म 6 भरना होगा, जिसमें स्कूल सभी अनिवार्य गतिविधियों की प्रोस्पेक्ट्स में जानकारी देंगे। स्कूल 10.13 फीसदी से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। हालांकि अभी निदेशालय फॉर्म-6 का लिंक जारी करने से पहले ट्रायल कर रहा है, लेकिन स्कूलों को आदेश प्रहुच चुके हैं।

प्रदेश में 6200 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जो अब पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे, जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि होगी। यह नियम लागू होने से जहां अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल बच्चे की कितनी स्कूल फीस देनी होगी, वहीं वे स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे।

स्कूल सभी अनिवार्य फीस घटक फॉर्म-6 में भरेंगे। ऐसा न करने पर स्कूल को उस शैक्षणिक सत्र के लिए फीस बढ़ाने से रोक दिया जाएगा। किसी भी छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा दुकानों से पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, लेखन सामग्री, जूते, जुराब, वर्दी लेने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल लगातार 5 शैक्षणिक वर्षों से पहले अपनी वर्दी में बदलाव नहीं करेंगे।

शिक्षा विभाग के निदेशक जे गणेशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड या स्तर पर नए एडमिशन के इच्छुक छात्रों के लिए नियमानुसान फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे। परंतु आगामी वर्षों के लिए नए नियम के अनुसार ही वृद्धि होगी। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा अर्जित आय का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

फीस वृद्धि कानून की अवहेलना की शिकायत मिलने पर फीस रेगुलेटरी कमेटी जांच करेगी, जिसमें स्कूल और शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। जांच का दायरा तीन माह तक सीमित होगा। जांच में दोषी मिलने पर कमेटी स्कूल पर जुर्माना भी लगा सकती है। पहली शिकायत में कानून की अवहेलना साबित होने पर प्राथमिक स्कूलों पर 30 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर 50 हजार और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।

दूसरी शिकायत में कानून की अवहेलना साबित होने पर प्राथमिक स्कूलों पर 60 हजार, मिडिल स्तर के स्कूलों पर एक लाख और माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूलों पर दो लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। तीसरी शिकायत में कानून की अवहेलना साबित होने पर कमेटी स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए निदेशक को सिफारिश कर सकती है, जिसके बारे में तीन मास के भीतर सुनवाई होगी।

कमेटी के किसी आदेश के खिलाफ निदेशक को भी अपील करने का अधिकार है। निदेशक के किसी आदेश के खिलाफ अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को अपील की जा सकती है। दंड के भुगतान के बाद ही अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। अगर अपील की सुनवाई के दौरान अवहेलना आदेश निरस्त कर दिया गया है तो वह भुगतान स्कूल को वापस कर दिया जाएगा। अपील केवल 30 दिनों के भीतर की जा सकती है।