हरियाणा में डाक्टर नहीं कर सकेंगे हड़ताल, सरकार ने छह माह के लिए लगाया एस्मा

हरियाणा में डाक्टर नहीं कर सकेंगे हड़ताल, सरकार ने छह माह के लिए लगाया एस्मा

हरियाणा में डाक्टर नहीं कर सकेंगे हड़ताल

हरियाणा में डाक्टर नहीं कर सकेंगे हड़ताल, सरकार ने छह माह के लिए लगाया एस्मा

प्रदेश भर में एक दिन की हड़ताल पर रहे डाक्टर

चंडीगढ़। हरियाणा में डाक्टर अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आज डाक्टरों की हड़ताल को देखते हुए एस्मा लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद डाक्टरों के संगठन व सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। सरकार का तर्क है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला किया गया है।
हरियाणा में एसएमओ की सीधी भर्ती व अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के डाक्टरों मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर थे। जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

चंडीगढ़ कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि  सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है ऐसे समय में डाक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लडाई में बाधा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डाक्टरों की जायज मांगों को पहली बैठक में ही स्वीकार करके मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अब कोई नई चीज करनी है तो समय भी लगता है। विज ने कहा कि उन्हें लगता है कि इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लडाई में विघन डालना चाहता है कि इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जन स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इस समय स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा , दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डाक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध करना लोकहित में है तथा हड़ताल का प्रतिषेध आवश्यक किया गया है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि अब हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 40 ) की धारा 4-क की उपधारा ( 1 ) के तहत इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डाक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को प्रतिषेध किया गया हैं।

प्रदेश में रैली, प्रदर्शन, धरना, जुलूस इत्यादि पर रोक के आदेश जारी

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सारे प्रदेश में रैली, प्रदर्शन, धरना, जुलूस इत्यादि करने के संबंध आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव भी है वहां पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाए हैं और कोरोना तो सारे देश में हैं, इसलिए हमने यहां पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दो वैक्सीन को लेकर संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में बनाए गए नियम की पालना हरियाणा में सख्ती से हो रही है।

पहले रोड़वेज कर्मियों पर लग चुका है एस्मा

हरियाणा में कर्मचारी संगठनों व सरकार के बीच विवाद बहुत पुराना है। मनोहर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान रोड़वेज कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करवाने के लिए एस्मा लागू किया था। इससे पहले प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की सरकार में भी एस्मा लागू किया गया था।