होटल में खाने-पीने की कीमत का कमरे के किराए से कैसा कनेक्शन, क्या है नया प्रपाेजल?

Delink GST From Room Tariffs
नई दिल्ली: Delink GST From Room Tariffs: फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने सरकार से खाद्य और पेय (एफ एंड बी) सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को होटल आवास शुल्क से अलग करने का कहा है. एफएचआरएआई ने कहा कि इस कदम से न केवल कराधान सरल होगा, बल्कि मेहमानों को बचत भी होगी.
एक बयान में, एफएचआरएआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान जीएसटी संरचना - जहां एफ एंड बी कराधान होटल के कमरे के टैरिफ से जुड़ा हुआ है - आतिथ्य क्षेत्र के लिए अनुचित और अव्यवहारिक दोनों है. एसोसिएशन ने अधिकारियों को एक नीति बदलाव के लिए कई प्रतिनिधित्व दिए हैं जो जमीनी हकीकत को दिखाते हैं.
मौजूदा नियमों के अनुसार, प्रति रात प्रति कमरा 7,500 रुपये या उससे अधिक शुल्क लेने वाले होटलों को अपनी F&B सेवाओं पर 18 फीसदी GST लगाना होगा. लेकिन वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकते हैं. दूसरी ओर, उस सीमा से कम कमरे के किराए वाले होटलों में रेस्तरां को केवल 5 फीसदी GST लगाना होगा. लेकिन ITC का लाभ नहीं मिलेगा. इस दोहरी संरचना ने परिचालन संबंधी उलझन पैदा की है और होटल व्यवसायियों के लिए अनुपालन बोझ बढ़ा दिया है.
कमरे के किराए से जीएसटी को अलग करने का कहा
एफएचआरएआई ने एक लचीली प्रणाली का प्रस्ताव दिया है, जिससे सभी होटल रेस्तरां स्वतंत्र रूप से कमरे के किराए के बावजूद आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी या आईटीसी के बिना 5 फीसदी का विकल्प चुन सकते हैं. इस विशेष जीएसटी को अलग करने के हमारे अनुरोध के संबंध में, जो कि आज 7,500 रुपये की सीमा है, जिसके परिणामस्वरूप जैसे ही कोई होटल 7500 रुपये से अधिक का कमरा बेचता है. एफएचआरएआई के उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उसी होटल के रेस्तरां के लिए जीएसटी दर 5 फीसदी से 18 फीसदी हो जाती है. इसलिए हमने इसे अलग करने का अनुरोध किया है.
होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि इस लिंकेज को हटा दिया जाना चाहिए या वैकल्पिक रूप से 7,500 रुपये की बेंचमार्क या सीमा को 12,500 रुपये कर दिया जाना चाहिए, जिसमें 2017 से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब पहली बार 7,500 रुपये का यह बेंचमार्क निर्धारित किया गया था.