Big decision of Chandigarh Administration, issued this instruction regarding Corona.....

चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, कोरोना को लेकर ये हिदायत की जारी.....

Corona-Vaccines

Big decision of Chandigarh Administration, issued this instruction regarding Corona.....

अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के ओमीक्रोन वेरियेंट के फैलने की आशंका के मद्देनजर सख्ती और एहतियात बरतने के आदेश दिये हैं। जिन लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई उन्हें अब भीड़भाड़ व पब्लिक जगहों पर नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसे लोगों पर तुरंत 500 रुपये का फाइन लगाने का आदेश दिया गया है। जो फाइन नहीं देगा, उस पर तुरंत आपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए नायब तहसीलदार से लेकर ऊपर स्तर के अफसरों को अधिकृत किया गया है।

पब्लिक प्लेस जैसे सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग कांप्लेक्स, हट्स, लोकल मार्केट व अन्य जगहों पर केवल उन्हीं को जाने दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं। जो भी व्यक्ति इस आदेश की उल्लंघना करता है तो उस पर तुरंत 500 रुपये का फाइन लगाने का आदेश दिया गया है। जो फाइन नहीं देगा तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत मामला दर्ज करने को कहा गया है। 

नायब तहसीलदार-तहसीलदार, एमसी के एडीशनल व ज्वाइंट कमीशनर,एमसी के हेल्थ विभाग के मेडिकल अफसर, डायरेक्टर हेल्थ व फैमिली वेलफेयर विभाग की ओर से अधिकृत मेडिकल अफसर, स्टेशन हाऊस अफसर, डीसी की ओर से अधिकृत किसी अन्य अफसर या कर्मचारी या स्टेशन हाऊस अफसर को फाइन करने या एफआईआर दर्ज कराने की जिममेदारी सौंपी जा सकती है।सभी सरकारी दफतरों, बोर्ड,कारपोरेशन जो चंडीगढ़ में स्थित हैं को भी केवल उन्हीं लोगों व मुलाजिमों को अंदर बुलाने का आदेश दिया गया है जिनके दोनों डोज लगी हैं। 

होटल, बॉर, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम एंड फिटनेस सेंटर में भी दोनों डोज लगे व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति है। प्राइवेट व गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में भी केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटिड लोगों व मुलाजिमों को ही अंदर जाने की अनुमति रहेगी। 

वैक्सीन स्टेट्स जानने के लिए दूसरी डोज का सर्टिफिकेट हार्ड व सॉफ्ट कापी चैक करने, पहली डोज का सर्टिफिकेट चैक करने की दूसरी डोज कब लगनी है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं उन्हें कोविन पोर्टल से सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का मैसेज या आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन स्टेट्स दिखाना होगा। गौरतलब है कि कोवी-शील्ड की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 84 दिन बाद जबकि को-वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाने का प्रोटोकॉल था। 

यहां बता दें कि केवल आम लोग ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों का भी बड़ा तबका है जिसने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। इन्हें बार बार दूसरी डोज लगवाने को कहा जा रहा है लेकिन यह गौर नहीं कर रहे। अब इनके दफ्तर घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा।  

 ऑफिस इंचार्ज वैक्सीनेशन टीमें भेजने की मांग करें तो तुरंत भेजें

एडवाइजर धर्मपाल की ओर से जारी पत्र में डीसी को आदेश दिया गया है कि इस बाबत पूरी पब्लिीसिटी करें ताकि लोगों तक यह आदेश पहुंच सके व जनता को जागरुक किया जा सके। अगर कहीं ऑफिस इंचार्ज वैक्सीनेशन टीमें भेजने की मांग करेंगी तो तुरंत वहां भेजनी होंगी। 1 जनवरी 2022 तक डीसी को इन आदेशों पर कार्रवाई करने का समय दिया गया है। प्रशासन की ओर से जारी हिदायत में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं लगी हैं वह अपने घरों पर ही रहें और पब्लिक प्लेस, मार्केट, फंक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या धार्मिक जगहों पर न जाएं ताकि दूसरे की जिंदगी खतरे में न पड़े।