आम जनता के सेक्टर 26 की मंडी में प्रवेश पर प्रतिबंध
- By Krishna --
- Tuesday, 11 Jan, 2022
Ban on entry of general public in Sector 26 market
चंडीगढ़। प्रशासक के सलाहकार के आदेश मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवाजाही / संचालन को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि "सब्जी मंडी, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में केवल रेहड़ी वालों/वेंडरों को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी कि सभी का पूर्ण टीकाकरण हो और खुदरा ग्राहक/आम जनता के लिए कोई प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने एसडीएम (सी) सह प्रशासक, मार्केट कमेटी के साथ मंगलवार को सेक्टर 26 मंडी का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान प्रवेश/निकास द्वार का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मंडी में खुदरा ग्राहक/आम जनता का प्रवेश सख्त वर्जित किया जाए। थोक बिक्री/खरीद गतिविधियों की अन्य गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। एंट्री/एग्जिट गेट को पुलिस स्टाफ और मार्केट कमेटी स्टाफ द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा आगे निर्देश दिया गया कि खुदरा बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए अनाधिकृतों/फैरीवालों को मंडी से हटाया जाए। उपायुक्त ने मण्डी के कूड़ा करकट के उचित निस्तारण के लिये पृथक-पृथक करने का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिये। चंडीगढ़ के क्रेस्ट अधिकारियों को स्वच्छता दिशा निर्देशों के अनुसार कचरा निपटान के लिए मार्केट कमेटी के परामर्श से योजना / प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सेक्टर-26 में पेट्रोल पंप के पास सडऩ गड्ढ़े लगाने की जगह भी देखी गई। अगले कुछ दिनों में डीकंपोजीशन पिट लगाने की कार्रवाई की जाएगी।