ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेशी यात्रियों पर सख्ती, देखें केंद्र की क्या है नई गाइडलाइन
Amidst the threat of Omicron, strictness on foreign travelers, see what is the new guideline of the
Amidst the threat of Omicron: चंडीगढ़। देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट के केस बढऩे पर केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने राज्य सरकारों के साथ-साथ एयरलाइंस को भी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत विदेशी यात्री यदि सेल्फ डिक्लेरेशन में गलत जानकारी देते हैं तो वह अपराध माना जाएगा।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने यह एडवाइजरी सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी कर दी है। नई एडवाइजरी के तहत विदेश से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी। रिपोर्ट के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। यदि यह शपथ पत्र झूठा हुआ तो क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन के तहत माना जाएगा।
रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही पिछले 14 दिनों की ट्रैवल डिटेल भी देनी होगी। एयरलाइंस को भी केवल उन्हीं यात्रियों को बैठाना होगा, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड किया है। यात्री को अपने स्मार्टफोन में आरोग्य ऐप डाउनलोड करनी होगी।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन अनुसार एयरलाइंस के क्रू मेंबर को यात्रियों के साथ उपयुक्त व्यवहार करना होगा। यदि किसी में कोविड लक्ष्ण दिखते हैं तो इसे फ्लाइट में ही आइसोलेट करना होगा। 5 साल के बच्चों के प्री और पोस्ट कोविड टेस्ट रिपोर्ट होगी। साथ ही सभी यात्रियों को देश में आने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेट रहना होगा। 8वें दिन फिर से रिपोर्ट करवाकर 7 दिनों तक सेल्फ मॉनिटर करना होगा।
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने हर दिन 40 हजार सैंपल लेने की घोषणा की है। गुरुवार को 31 हजार 641 सैंपल लिए गए, जिसमें से 27 पॉजिटिव केस मिले। 128 मरीज होम आइसोलेट है। कुल 155 केस कोरोना पॉजिटिव हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा वैरिएंट के आने से पहले प्रदेश में हर महीने 12 हजार सैंपल लिए जा रहे थे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉ. वीना सिंह का कहना है कि प्रदेश में नए वैरिएंट को लेकर पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।