मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में संशोधन
पछइया लोहार/गढ़इया लोहार एवं बैगा (अनुसूचित जनजाति) को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया
लखनऊः दिनांक: 04 जनवरी, 2022
उत्तर प्रदेश सरकार ने पछइया लोहार/गढ़इया लोहार एवं बैगा (अनुसूचित जनजाति) श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिस वित्तीय वर्ष में आवास आंवटित किया जा रहा हो, आवास आवंटन के समय तक उस वर्ष में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों को आवास आवंटन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यदि उस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समस्त पात्र परिवारों के लिए आवश्यक बजट व धनराशि का आवंटन नहीं हो पाता है, तो अवशेष पात्र लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेशों में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में प्रदेश के वनटांगिया/मुसहर/सहरिया/कोल एवं थारू नट अनुसूचित जाति एवं चेरो अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। अब इस योजना में पछइया लोहार/गढ़इया लोहार एवं बैगा (अनुसूचित जनजाति) को भी जोड़ा गया है।