After 4 years, the innocent got justice: Father convicted of raping an 8-year-old girl was sentenced to 20 years

4 साल बाद मासूम को मिला इंसाफ: 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को सुनाई 20 साल की सजा

After 4 years, the innocent got justice

After 4 years, the innocent got justice

पानीपत। पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम बच्ची को इंसाफ देते हुए दुष्कर्मी पिता को 20 सुनाई है। न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा, 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी अरविंद मूलरूप से जिला आजमगढ़, यूपी का रहने वाला है। फिलहाल पानीपत में रह रहे अरविंद को आईपीसी की धारा 376 एबी, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए श्रमिक मां ने अपने ही पति के खिलाफ केस लड़ा।

महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में 14 अगस्त 2018 को महिला ने बताया था कि वह यूपी की रहने वाली है। हाल में वह पानीपत के एक गांव में खेत मालिक के खेत में बने कमरे में रहती है। वह एक बेटे और एक बेटी की मां है। बेटी की उम्र 8 साल है। महिला ने बताया कि उस दिन वह काम पर गई थी। उसकी 8 साल की बेटी उसके पास रोते-रोते वहीं पहुंची। सिसकियां लेते बच्ची ने बताया था कि मम्मी, पापा ने शराब पी रखी थी और उसे बहुत थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारते हुए पापा ने उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद पापा सो गए और वह यहां भागकर आ गई।

अदालत ने दोषी अरविंद को आईपीसी की धारा 376 एबी 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20-20 साल की सजा, 25-25-25 हजार का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1-1-1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई है।